बिहार चुनाव 2025: UP में बिहार के लोगों के लिए 6 और 11 नवंबर को 'Paid Leave', वोट देने के लिए कोई कटौती नहीं!

UP में बिहार के लोगों के लिए 6 और 11 नवंबर को Paid Leave, वोट देने के लिए कोई कटौती नहीं!
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यूपी में रहने वाले मतदाता 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यरत बिहार के पंजीकृत मतदाताओं को 6 नवंबर और 11 नवंबर को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश मिलेगा।

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के लिए बिहार मूल के मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 6 और 11 नवंबर को काम कर रहे बिहार के पंजीकृत मतदाताओं को सवैतनिक (Paid) सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा।

यह निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार किसी भी नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने उन कर्मचारियों को मतदान के दिन छुट्टी दे, जो दूसरे राज्य के मतदाता हैं, ताकि वे मतदान कर सकें।

इस आदेश का लाभ खासकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कार्यरत बिहार मूल के श्रमिकों, कर्मचारियों, औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को मिलेगा। उन्हें मतदान के दिनों में वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं झेलनी पड़ेगी।

सरकार का उद्देश्य साफ है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत कोई भी बिहारी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे और बिहार में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा मिले।





यूपी में छुट्टी लेने और मताधिकार प्रयोग करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में काम कर रहे बिहार के मतदाताओं को इस सवैतनिक अवकाश का लाभ उठाने के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारी को यह प्रमाणित करना होगा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पंजीकृत मतदाता है और उसके गृह क्षेत्र में मतदान 6 नवंबर और/या 11 नवंबर को हो रहा है। इसके लिए, कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी वैध मतदाता पहचान पत्र की एक प्रति प्रदान कर सकता है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल उन्हीं तिथियों पर अवकाश दें, जब उस कर्मचारी के बिहार स्थित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हो रहा हो। उत्तर प्रदेश के सभी नियोक्ताओं के लिए यह आदेश अनिवार्य है। यदि यूपी में कोई नियोक्ता जानबूझकर अपने बिहार के कर्मचारियों को इन तिथियों पर सवैतनिक अवकाश देने से मना करता है, तो यह अधिनियम का सीधा उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों में, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें जुर्माने से लेकर अन्य दंडात्मक उपाय शामिल हैं।

छठ पर्व के बाद यूपी से घर लौटने वाले मतदाताओं पर प्रभाव

बिहार का महापर्व छठ पूजा आमतौर पर इन मतदान तिथियों के आसपास पड़ता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में बिहारी अपने घरों को लौटते हैं। अवकाश की घोषणा ने इस यात्रा को और भी सुगम बना दिया है। यूपी में रहने वाले मतदाता अब पर्व के बाद भी 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान में आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। यह सुविधा प्रवासी मतदाताओं को बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने का मौका देती है। चुनाव आयोग और सरकार का यह प्रयास उत्तर प्रदेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से अधिकतम चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

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