Azam Khan: सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, क्वालिटी बार केस में इलाहाबाद HC से मिली जमानत

आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, क्वालिटी बार केस में जमानत मिली
लखनऊ/प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर 2025) को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हालांकि, अन्य मामलों के चलते उन्हें अभी जेल में रहना पड़ सकता है।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने 21 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।
क्या है क्वालिटी बार विवाद?
यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, लेकिन आजम खान को 2024 में अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर क्वालिटी बार की जमीन पर अवैध कब्जा किया। यह जमीन रामपुर जिले में स्थित है, और इसमें अनियमितता के आरोप में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ।
अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने क्या कहा?
आजम खां के वकील इमरान उल्लाह ने बताया कि इस मुकदमे में जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री आजम खां के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ गई है। कहा, आजम को को लगभग सभी मुकदमो में राहत मिल चुकी है। संभावना है कि वह शीघ्र जेल से रिहा हो सकते हैं।आजम खान के खिलाफ अन्य मामले
आजम खान करीब दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ रामपुर और मुरादाबाद में कई मामले लंबित हैं। दो मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग कोर्ट में चल रही है।
क्यों है यह जमानत अहम?
आजम खान के लिए कोर्ट का यह फैसले बड़ी राहत देने वाला है। क्वालिटी बार मामला लंबे समय से सुर्खियों में था और सियासी रूप से भी संवेदनशील था। अब देखना यह होगा कि अन्य मामलों में उन्हें कब राहत मिलती है और जेल से रिहाई का रास्ता कब साफ होता है।
