आजम खान और अब्दुल्ला को बड़ा झटका: दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सज़ा

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सज़ा
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रामपुर कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में दोषी मानते हुए सात-सात साल की सज़ा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को दो पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया और सात-सात साल की सज़ा सुनाई है।

सज़ा के ऐलान के तुरंत बाद पिता-पुत्र को न्यायिक हिरासत में लिया गया। यह फैसला आजम खान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि यह मामला उनकी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

रामपुर कोर्ट ने सुनाई सज़ा और लगाया जुर्माना

रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खान और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सात साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सज़ा सुनाए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

क्या है 'दो पैन कार्ड' से जुड़ा पूरा मामला?

यह मामला 2019 में तब दर्ज़ किया गया था जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज़ कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी आयु को गलत ढंग से साबित करने के लिए दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे के इस फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के कृत्य में सक्रिय रूप से सहायता की और षड्यंत्र रचा।

किन धाराओं के तहत दोषी पाए गए पिता-पुत्र ?

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर पिता और पुत्र दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्य रूप से उन्हें धोखाधड़ी (IPC 420), जालसाजी (IPC 467 और 468), और आपराधिक षड्यंत्र (IPC 120B) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कसूरवार माना। सज़ा सुनाए जाने के बाद दोनों को तुरंत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आजम खान की कानूनी लड़ाई का इतिहास

आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता रहे हैं, पर कुल 100 से अधिक मामले दर्ज़ हैं। इससे पहले, अक्टूबर 2023 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में भी रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी।

उस मामले में भी तीनों को जेल जाना पड़ा था।आजम खान के ख़िलाफ़ दर्ज़ लगभग 12 मामलों में कोर्ट फैसला सुना चुकी है, जिनमें से कम से कम सात मामलों में उन्हें अब तक सज़ा हो चुकी है, जबकि पांच मामलों में उन्हें बरी किया गया है।

इन सज़ाओं के कारण आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कई बार विधायकी की सदस्यता गंवानी पड़ी है और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ा है।

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