इलाहाबाद हाईकोर्ट: अब्दुल्ला आजम खान को झटका, फर्जी पासपोर्ट और डबल पैन कार्ड मामले में याचिका खारिज

अब्दुल्ला आजम खान को झटका, फर्जी पासपोर्ट और डबल पैन कार्ड मामले में याचिकाएं खारिज
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अब्दुल्ला आजम खान को झटका, फर्जी पासपोर्ट और डबल पैन कार्ड मामले में याचिकाएं खारिज

अब्दुल्ला आजम ने रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन मामले रद्द करने दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों याचिका खारिज कर दी।

Abdullah Azam Khan Latest News : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से करारा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़े मामलों में दाखिल उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

अब्दुल्ला आजम ने रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। पहली याचिका फर्जी पासपोर्ट बनवाने और दूसरी याचिका दो पैन कार्ड रखने के आरोपों को लेकर थी। 1 जुलाई को सुरक्षित हुआ था फैसला, 24 जुलाई को सुनाया गया

हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 1 जुलाई 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार, 24 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। अब इन दोनों मामलों की सुनवाई रामपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में पूर्ववत जारी रहेगी।

क्या हैं आरोप?

फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला: अब्दुल्ला आजम पर गलत दस्तावेज़ों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। दो पैन कार्ड रखने का आरोप: उन पर अलग-अलग विवरणों के साथ दो पैन कार्ड बनवाने का भी आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने इन मामलों को खारिज कराने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया।

वकील ने क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील शरद शर्मा ने बताया कि दोनों याचिकाएं कमजोर थीं और हाईकोर्ट ने इन्हें खारिज कर देना बिल्कुल उचित फैसला लिया है। इससे यह साफ है कि अब्दुल्ला आजम को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा।

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