SI Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने रामूराम राइका समेत 23 लोगों को दी जमानत, 30 की जमानत खारिज

Rajasthan High Court
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Rajasthan SI Paper Leak case: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 23 आरोपियों को जमानत दी, 30 की याचिका खारिज की। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रद्द की गई।

Rajasthan SI Paper Leak Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती‑2021 के पेपर लीक मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कुल 52 आरोपियों के मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए 23 आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी, जबकि अन्य 30 आरोपियों के लिए जमानत से इंकार कर दिया गया। कोर्ट ने RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को भी जमानत दे दी है।

जमानत प्राप्त आरोपियों में ट्रेनी SI, डमी परीक्षार्थी, हैंडलर, और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। विशेषकर वे जिनके खिलाफ बहुत ठोस सबूत नहीं पाए गए। दूसरी ओर, जिन आरोपियों पर गंभीर आरोप या पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, उनकी जमानत खारिज कर दी गई है।

न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने 19 अगस्त को सभी 52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी की थी, जिस पर सोमवार को फैसला सुनाया गया। रामूराम राईका के मामले की बात करें तो आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है। उनके बेटे देवेश और बेटी शोभा पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा हो चुके हैं

भर्ती रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती‑2021 परीक्षा को पूर्णतः रद्द भी कर दिया है, क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता की कसौटी पर खरी नहीं उतरी। विशेषकर जब नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण, मेरिट एवं नियमों का उल्लंघन हुआ था। उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार मानते हुए फैसला सुनाया है। ताकि आरपीएससी में सुधार हो सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

महत्वपूर्ण बातें

जमानत मंजूर: 23 आरोपियों को, जिनमें शिक्षण नहीं मिले या सबूत कम हैं।

जमानत रद्द: 30 गंभीर मामलों में, जिनके खिलाफ ठोस प्रमाण हैं।

देवेश और शोभा राईका पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर

भर्ती रद्द: पूरे SI भर्ती‑2021 को रद्द कर दिया गया।

PIL और सुधार: आरपीएससी में व्यापक सुधार की मांग उठी।

इन आरोपियों को नहीं मिली जमानत

कोर्ट ने जिन 30 आरोपियों को जमानत नहीं दी है। उसमें सोमेश गोदारा, नरेशदान चारण, हर्षवर्धन कुमार मीणा, भूपेन्द्र सारण, गोपाल सारण, गमाराम उर्फ धमाराम, भागीरथ विश्नोई, राजेश खण्डेलवाल, ओमप्रकाश ढाका, अशोक सिंह नाथावत, तुलछाराम कालेर, विक्रमजीत विश्नोई, श्रवण कुमार गोदारा, रिंकु कुमार शर्मा, राजेन्द्र कुमार यादव उर्फ राजू, अनिल कुमार मीणा उर्फ शेरसिंह, संदीप कुमार लाटा, विरेन्द्र मीणा, रामखिलाडी मीणा, हनुमानाराम, विजेन्द्र कुमार जोशी, रमेश कुमार विश्नोई, स्वरूपचंद मीणा, पौरव कालेर, कुन्दन कुमार पण्ड्या, मदनलाल, रामनिवास विश्नोई, नरपतलाल विश्नोई, आदित्य उपाध्याय और पुरुषोतम दाधीच शामिल है।

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