राजस्थान एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी: कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट में दाखिल हुआ एफिडेविट, 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई

Rajasthan High Court
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राजस्थान सरकार ने SI भर्ती रद्द न करने का फैसला हाईकोर्ट में पेश किया। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट को सीएम कार्यालय ने भी स्वीकृति दी।

Rajasthan SI Bharti Update: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह भर्ती रद्द नहीं की जाएगी। एडवोकेट जनरल राजेन्द्र प्रसाद ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के साथ एडिशनल एफिडेविट पेश किया, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि भर्ती को निरस्त न किया जाए। इस सिफारिश को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वीकृति भी मिल चुकी है।

अब 7 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई
कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए अगली और संभावित अंतिम सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की है।

सीएम स्तर पर लिया गया निर्णय, इसलिए मांगा गया था समय
26 मई की पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि यह निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर होना है। उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती घोटाले में अब तक एसओजी (SOG) द्वारा 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जांच में 400 से 500 लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है। ऐसे में सरकार 800 से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए संतुलित और संवेदनशील निर्णय लेना चाहती है।

सरकार पर कोर्ट की नाराज़गी
इससे पहले 15 मई की सुनवाई में हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की बेंच ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 26 मई तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और जिम्मेदार पक्षों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सरकार ने उस समय "ऑपरेशन सिंदूर" और कमेटी सदस्यों की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग की थी।

भर्ती विवाद की पृष्ठभूमि

  • वर्ष 2021 में RPSC द्वारा 859 पदों के लिए SI और प्लाटून कमांडर भर्ती निकाली गई थी।
  • परीक्षा में पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद जांच SOG को सौंपी गई।
  • SOG अब तक कई ट्रेनी SI सहित दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।
  • भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
  • अदालत ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 तक भर्ती पर ‘यथास्थिति’ बनाए रखने के आदेश दिए थे।
  • इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जो अब भी जारी है।

अब क्या आगे होगा?
7 जुलाई को होने वाली अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट यह तय करेगा कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। फिलहाल सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वह प्रक्रिया को रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन अंतिम फैसला अब अदालत के हाथ में है।

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