SI भर्ती मामले में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, राजस्थान HC ने याचिकाकर्ता को भेजा नोटिस

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती–2021 को रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर आज हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में याचिकाकर्ता कैलाशचंद्र शर्मा सहित अन्य को नोटिस थमाते हुए अगली सुनवाई 5 जनवरी को तय की है।
सरकार ने अपील में क्या कहा?
सरकार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि पूरे भर्ती प्रक्रिया को एकसाथ रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक कुछ ही अभ्यर्थियों तक पहुंचा था। RPSC से लीक हुआ पेपर भी केवल संलिप्त अधिकारियों के बच्चों और दलालों तक सीमित था। पेपर का राज्यभर में व्यापक प्रसार नहीं हुआ था।
ऐसे में पूरी भर्ती रद्द करना हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा। सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां दोषी और निर्दोष उम्मीदवारों की छंटनी कर सकती हैं, इसलिए कोर्ट को भर्ती को पूर्ण रूप से निरस्त नहीं करना चाहिए।
देरी माफी आवेदन भी स्वीकार
एसआई भर्ती पर एकलपीठ ने 28 अगस्त को रद्दीकरण का फैसला सुनाया था। कानून के अनुसार सरकार 60 दिन में अपील कर सकती थी, लेकिन देरी से अपील दायर होने पर राज्य सरकार ने देरी माफी हेतु आवेदन भी लगाया था। खंडपीठ ने इस देरी को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
वकील हरेन्द्र नील ने बताया कि आज की सुनवाई में सरकार की अपील के साथ RPSC के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय, पूर्व सदस्य मंजू शर्मा और कई चयनित अभ्यर्थियों की अपीलें भी सूचीबद्ध थीं। कुछ में नोटिस जारी हो चुके हैं, जबकि कई मामलों में नोटिस की तामील अभी बाकी है। इस पर अदालत ने जल्द तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
