Rajasthan Real Estate Update: राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री हुई महंगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा; जानें नया रेट

Rajasthan Real Estate Update
राजस्थान में मकान, दुकान और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने इस बार स्टांप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाने के बजाय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बड़ा बदलाव किया है। इसका मतलब है कि जिन संपत्तियों की कीमत सरकार की मिनिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाती, उनकी रजिस्ट्री अब पहले से ज्यादा राशि पर होगी। हालांकि आम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली अधिकांश प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पहले से ही डीएलसी रेट से ज्यादा होती है, इसलिए घर या दुकान खरीदने वालों पर इसका सीधा असर बहुत कम पड़ेगा।
वित्त विभाग के नए आदेशों के अनुसार आरसीसी छत वाले मकान की निर्माण लागत को 1200 रुपये प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति वर्गफुट कर दिया गया है। यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में सीधे 600 रुपये प्रति वर्गफुट की बढ़ोतरी कर दी गई है। बड़े शहरों से लेकर कस्बों तक मकान बनवा रहे लोगों के लिए यह बदलाव भविष्य में क़ीमतों को प्रभावित कर सकता है।
वहीं शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स पर भी सरकार ने नई लागत तय की है। मल्टीप्लेक्स वाले मॉल की लागत 1815 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति वर्गफुट कर दी गई है, जबकि बिना मल्टीप्लेक्स वाले मॉल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1430 से बढ़कर 2000 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है।
होटलों पर भी इसका असर पड़ेगा। पाँच सितारा या इससे ऊपर की कैटेगरी वाले होटलों की निर्माण लागत को 2090 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्गफुट, जबकि अन्य होटलों की लागत 1595 से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति वर्गफुट तय कर दी गई है।
खाली प्लॉट पर बनी बाउंड्रीवाल भी अब महंगी मानी जाएगी। पहले इसकी दर 400 रुपये प्रति रनिंग मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति रनिंग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल शेड और वेयरहाउस की कीमत 4000 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक निर्माण लागत के अनुसार मूल्यांकन हो सकेगा।
