Rajasthan SI Bharti: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द करने पर लगाई रोक, चयनित अभ्यर्थियों नहीं मिलेगी फिल्ड पोस्टिंग

Rajasthan High Court
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Rajasthan HC ने SI भर्ती परीक्षा–2021 के रद्दीकरण आदेश पर रोक लगाई। चयनित अभ्यर्थियों को फिल्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सरकार को नोटिस।

Rajasthan HC: राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2021 में आयोजित उपनिरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश पर स्टे लगा दिया है। हालांकि, चयनित अभ्यार्थियों को अगले आदेश तक फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मामले की सुनवाई मंगलवार (9 सितंबर) को न्यायमूर्ति एस.पी. शर्मा की बेंच ने की और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ताओं की दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने कोर्ट के सामने अपना तर्क रखा कि सरकार खुद भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। SOG ने पेपर लीक में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे ‘दागी’ और ‘असली’ उम्मीदवारों के बीच विभेद करना संभव था। इसलिए पूरे भर्ती को रद्द करना "अनुचित और अवैध" था।

कानूनी विशेषज्ञों प्रतीक कासलीवाल और हरेंद्र नील ने कहा कि अदालतें आमतौर पर ऐसे फैसलों पर स्थगन देती हैं, क्योंकि अधिकांश उम्मीदवार ईमानदार होते हैं। बिना स्टे दिए, सरकार को प्रशिक्षुओं को बर्खास्त कर भर्ती फिर से शुरू करनी पड़ सकती थी। इसीलिए, खंडपीठ द्वारा स्थगन बनाए रखना स्वाभाविक माना गया।

सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया

आरपीएससी अध्यक्ष यू.आर. साहू ने कहा कि अब यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

एकलपीठ का रद्दीकरण आदेश

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने 28 अगस्त को 859 पदों की SI भर्ती को रद्द कर दिया था, क्योंकि आरपीएससी के छह सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया में संलिप्तता पाई गई थी। प्रश्नपत्र की ग्राउंड लेवल पर ही लीक होने की पुष्टि हुई, और ब्लूटूथ गिरोह तक ने इसमें भागीदारी की थी। न्यायालय ने कहा अदालत ने आदेश दिया था कि 2021 के लिए घोषित 859 पदों को 2025 की भर्ती में शामिल किया जाए, और सभी उम्मीदारों को फिर से आवेदन करने की अनुमति दी जाए

खंडपीठ ने भर्ती रद्दीकरण पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन फिल्ड पोस्टिंग पर रोक बनी रहेगी। सरकार और आयोग दोनों अब उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई के इंतज़ार में हैं, जो इस मामले को और आगे ले जाएगी। यह मामला राजस्थान में परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर नया बहस तैयार कर दिया है।

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