Rajasthan Voter List Update: आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 16 लाख लोगों को मिलेगा नोटिस; यहां ऐसे चेक करें नाम

Rajasthan Voter List Update: राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। यह सूची राज्य निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। इस ड्राफ्ट लिस्ट में स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके लाखों वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं, जिसे लेकर पहले से ही राजनीतिक हलचल तेज है।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिनकी जानकारी बीएलओ द्वारा सत्यापित की गई है। वहीं, जिन वोटर्स के नाम पिछली SIR में नहीं थे या जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए, उनके नाम अलग सूची में दर्शाए जाएंगे। ऐसे करीब 16 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें।
निर्वाचन विभाग की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर मतदाता अपना नाम, बूथ और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देख सकेंगे।
97% वोटर्स को नहीं देने होंगे दस्तावेज
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, राजस्थान के 97 प्रतिशत से अधिक वोटर्स को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इन मतदाताओं की मैपिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है। औसतन हर मतदान केंद्र पर केवल 30 वोटर्स ऐसे होंगे, जिन्हें दस्तावेज जमा करने होंगे। कुल 5.48 करोड़ मतदाताओं में से केवल 16.46 लाख वोटर्स (करीब 3%) को ही दस्तावेज देने होंगे।
15 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान नोटिस जारी कर सुनवाई और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि किसी का नाम सूची से गायब है या गलत तरीके से हटाया गया है, तो उसे पूरा मौका दिया जाएगा।
बिना सुनवाई के नहीं कटेगा नाम
निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि बिना सुनवाई के किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। ERO/AERO को लिखित आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। इसके बाद भी असंतुष्ट होने पर कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील का अधिकार रहेगा।
नए वोटर्स के नाम भी जुड़ेंगे
निर्वाचन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मतदाताओं को अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। जिनका नाम नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे भी एडवांस फॉर्म-6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन विभाग, सभी डीईओ की वेबसाइट और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ ही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और पहले से एनरॉल्ड वोटर्स की सूची भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
