किसानों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में 2.16 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Kirodilal Meena
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PMFBY: राजस्थान में खरीफ 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.16 करोड़ बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू हुआ। जानिए कैसे मिलेगा बारिश से खराब फसल पर क्लेम और कहां से लें अपनी बीमा पॉलिसी।

Rajasthan: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2025 के लिए देशभर में अब तक कुल 8.71 करोड़ बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं, जिनमें से करीब 25% यानी 2.16 करोड़ पॉलिसियां अकेले राजस्थान में करवाई गई हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार को दी है।



इस दौरान कृषि मंत्री ने जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान की विधिवत शुरुआत करते हुए किसानों को बीमा दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसियों की प्रतियां सौंपी जाएंगी।

पूरे अक्टूबर चलेगा बीमा वितरण अभियान

कृषि मंत्री ने कहा, “1 से 31 अक्टूबर तक प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 32.10 लाख किसानों को 2.16 करोड़ पॉलिसियों का वितरण किया जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि इन शिविरों में किसानों को कृषि से जुड़ी नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।

छूटे हुए किसान कहां से प्राप्त करें पॉलिसी?

जो किसान किसी कारणवश शिविरों में अपनी पॉलिसी नहीं ले पाते, वे अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर बीमा दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

कटाई के बाद बारिश से खराब फसल भी होगी बीमित

कृषि मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल यदि असमय वर्षा के कारण खराब होती है, तो भी किसानों को बीमा लाभ मिलेगा। लेकिन इसके लिए किसान को 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग और बीमा कंपनी को इसकी सूचना देनी होगी।

कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने जानकारी दी कि खेत में रखी फसल को कटाई के बाद 14 दिन तक किसी भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर व्यक्तिगत स्तर पर मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए किसानों को 'कृषि रक्षक पोर्टल' के माध्यम से समय पर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों और संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि फसल क्षति की सूचना मिलते ही तत्काल सर्वे कार्य शुरू किया जाए, ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके।

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