SI परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत: 10 ट्रेनी एसआई को मिली जमानत, 9 की अपील खारिज

jaipur Bench high court
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हाईकोर्ट जयपुर बेंच।
Rajasthan: एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 10 आरोपियों को जमानत दे दी है।

Rajasthan: राजस्थान के चर्चित सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती -2021 के पेपर लीक मामलेमें हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है। कुल 19 आरोपियों की जमानत याचिका लगी थी, जिसमें से 9 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की अदालत में हुई।

बता दें, जस्टिस जयपुर बेंच में गणेशराम मीणा की अदालत ने कुछ दिन पहले इस मामले में बहस करने के बाद 19 आरोपियों की जमानत याचिका का फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 10 आरोपियों को जमानत दे दी है।

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इन आरोपियों को मिली जमानत
हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए ट्रेनी एसआई करणपाल, रोहिताश, राजेश्वरी, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, अभिषेक, प्रवीण, प्रेमसुखी और नीरज कुमार यादव को जमानत दी है। जबकि जगदीश सिहाग, गिरधारीराम, हरकू, चेतन सिंह, अंकित, भगवती, दिनेश सिंह, राजाराम,और हनुमान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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अब तक 44 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार
बता दें, SI भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के पूर्व सदस्य रामू राम राईका की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, साथ ही उसके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को भी एसओजी ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। एसओजी की टीम अब तक 44 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है।

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