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Rajasthan Transport Department के आरटीओ प्रथम ने 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने की घोषणा की है।

जयपुर की हवा में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। Rajasthan Transport Department के आरटीओ प्रथम ने 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने की घोषणा की है। जयपुर को नॉन-अटेनमेंट सिटी घोषित किया जा चुका है, जिसके चलते पुराने कमर्शियल वाहनों के संचालन पर पहले से ही रोक है। इसके बावजूद लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ऐसे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अब विभाग ने सीधे कार्रवाई का निर्णय लिया है।

एनजीटी के निर्देशों के तहत कार्रवाई
आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि National Green Tribunal (NGT) के स्पष्ट निर्देश हैं कि तय समयसीमा पूरी कर चुके कमर्शियल वाहनों को शहर में चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इन वाहनों को पहले ही फेज आउट किया जा चुका है, लेकिन नियमों की अनदेखी के मामले सामने आते रहे। इसे रोकने के लिए अब 45 दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा।

क्या होगी कार्रवाई?
15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहन सड़क पर चलते पाए जाने पर तुरंत सीज किए जाएंगे। जिन वाहनों के पास वैध आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट नहीं होगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। एनजीटी के नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अभियान के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य शहर में प्रदूषण स्तर को कम करना और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

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