Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार के मंत्री का बयान आया सामने

Kanhaiya Lal Chaudhary
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कन्हैंया लाल चौधरी।
Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त आदेश दिया है। इसको लेकर राजस्थान में पक्ष-विपक्ष का दौर शुरू हो गया है।

Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। जिसके बाद मामले में सियासी वार-पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर सरकारों ने अपराध के चलते मकान नहीं तोड़े हैं, अवैध रूप से बने मकान थे, इसलिए तोड़े गए हैं।

बुलडोडर की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को स्वागत योग्य बताया है। वहीं मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई केवल अवैध निर्माण पर होती है और यह एक सतत प्रकिया है। लेकिन विपक्ष इसे केवल एक वर्ग विशेष का नाम जोड़कर दूसरा रूप दे देती है।

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आरोपी के घर बुलडोजर चलाना न्याय नहीं: अशोक गहलोत
पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ‘बुलडोजर कल्चर’ जो पिछले कई सालों से शुरू है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाना कोई न्याय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 2 वर्ष पहले ही सार्वजनिक रूप से अपने विचार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जैसे रखे थे। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना के पूरी तरह विपरीत बताया है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने आदेश का किया स्वागत
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर आरोप मात्र लगने पर घर को उजाड़ देना गलत है, कौन आरोपी और कौन दोषी है, इसका फैसला कोर्ट करती है। सत्ता में बैठे लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।

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