राजस्थान में बजरी माफिया का वीभत्स चेहरा: हिस्ट्रीशीटर ने जेसीबी में उल्टा लटकाकर पीटा; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Rajasthan Crime
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राजस्थान में बजरी माफिया ने डंपर चालक को तेल चोरी के आरोप में पकड़कर अपने फॉर्म हाउस ले गया और वहां पर जेसीबी से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर दी।

Rajasthan: राजस्थान के ब्यावर जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। जहां एक बजरी माफिया कुख्यात हिस्ट्रीशीटर ने डंपर चालक को तेल चोरी के आरोप में पकड़कर अपने फॉर्म हाउस ले गया और वहां पर जेसीबी से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला पाली-ब्यावर जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव का है। जानकारी के अनुसार हिस्ट्रीशीटर तेजपाल सिंह उदावत बजरी और परिवहन का कारोबार करता है। उसको शक था कि डंपर चालक डंपर से तेल चुराकर बेच रहा है। इसी शक के चलते चालक को ऐसी यातनाएं दी कि हर किसी का रूह कांप जाए।

इस घटना का वीडियो सामने आया है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि हिस्ट्रीशीटर तेजपाल डंपर चालक को जेसीबी से लटका रखा है और एक डंडे से बेरहमीपूर्वक मार रहा है। इस दौरान पीड़ित युवक काफी गुहार लगा रहा है कि हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन आरोपी नहीं माना बल्कि पीड़ित के ऊपर नमक और पानी का छिड़काव कर उसे और प्रताड़ित किया।

आरोपी के खिलाफ बोलने को डरते हैं स्थानीय लोग
बता दें, तेजपाल का इलाके में इतना खौफ है कि लोग उसके खिलाफ शिकायत करने से डरते हैं। पीड़ित के साथ भी यही हुआ वह शिकायत को लेकर काफी डरा हुआ था लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मामला दर्ज किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी तेजपाल के खिलाफ कई मामले पंजीबध्द हैं। वह कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ ब्यावर जिले के कई थानों में अवैध खनन, मारपीट और धमकी देने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ब्यावर और पाली जिलों में बजरी माफिया अवैध खनन कर अपना दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं। तेजापाल भी स्थानीय लोगों में डर पैदा करना चाहता था।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला पंजीबध्द कर लिया है। रायपुर थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

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