हाईकोर्ट का आदेश: पंजाब के डीजीपी समेत 4 अफसरों के वेतन में होगी कटौती, जानें पूरा मामला

Punjab Haryana High Court
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पंजाब के डीजीपी और तीन आईएएस अफसरों के वेतन में होगी कटौती। 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव समेत 4 अफसरों के वेतन में कटौती के आदेश दिए हैं। प्रत्येक अफसर के वेतन से 50 हजार रुपये की कटौती की जाएगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव समेत चार अफसरों पर अदालत के आदेशों की अवमानना के लिए सख्त रूख अपनाया है। संशोधित वाहनों पर एक्शन से संबंधित अपने आदेश का पालन न करने पर इन अफसरों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, उनके वेतन से कटौती का भी आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि अधिकारियों के वेतन से 50 हजार रुपये के बराबर राशि वसूल कर इसे पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाए। बता दें कि जिन आईएएएस अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रदीप कुमार- सचिव, परिवहन विभाग, IAS अधिकारी मोनीश कुमार- राज्य परिवहन आयुक्त और आईएएस अधिकारी जितेंद्र जोरवाल संगरूर के उपायुक्त शामिल हैं।

अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी

'शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य' मुकद्दमे की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को सड़कों पर चलने वाले परिवर्तित वाहनों के खिलाफ उचित और प्रभावी एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने प्रतिवादियों को कई अवसर दिए, लेकिन प्रतिवादियों ने कोई व्यापक अनुपालन रिपोर्ट या हलफनामा दायर नहीं किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने डीजीपी समेत तीन आईएएस अधिकारियों पर 2 लाख रुपये का जुर्माने का आदेश देकर अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि तय कर दी है।

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