भिक्षावृत्ति मुक्त होगा शहर: भोपाल में खुलेंगे भिक्षुक गृह, SMILE योजना के तहत संस्थाओं से मांगे प्रस्ताव; जानें नियम शर्तें

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भिक्षावृत्ति मुक्त जिला बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने गली चौराहों में पर भीख मांग कर गुजारा करने वालों के लिए पुनर्वास योजना तैयार की है। जिसके तहत भोपाल में आश्रय स्थल संचालित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (NGO) से प्रस्ताव मांगे गए हैं। संस्थाओं को वित्तीय मदद भी की जाएगी।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख उपयोजना SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) के तहत भोपाल में आश्रय स्थल (पुनर्वास केंद्र) संचालित किए जाने हैं। इसके लिए अनुभवी और सक्षम स्वैच्छिक संस्थाओं/NGOs से 15 जुलाई 2025, शाम 5 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
आश्रय स्थल के लिए जरूरी पात्रता शर्तें
- संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय के अनुसार, आश्रय स्थल के लिए वही संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/लोक न्यास अधिनियम/फर्म अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो। साथ ही उनके पास वैध और सक्रिय कार्यकारिणी हो। कार्यकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव उपलब्ध हो।
- संस्था किसी विभाग से ब्लैकलिस्टेड न की गई हो। इसके अलावा विगत 5 वर्षों का पुनर्वास कार्य अनुभव हो। पिछले 3 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट सहित सुदृढ़ वित्तीय स्थिति हो। संस्था के संविधान/उपविधियों में भिक्षावृत्ति पुनर्वास से जुड़ा उद्देश्य शामिल हो।
आश्रय स्थल के लिए कहां भेजें प्रस्ताव ?
सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि आश्रय स्थल के लिए इच्छुक संस्थाओं को कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग को अपना प्रस्ताव देना होगा। इसके लिए वह कार्यालय के पते ( कार्यालय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण शेड नं. 01, कमिश्नर कार्यालय के पीछे पुराना सचिवालय, भोपाल - 462001) पर डाक या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्ताव दे सकते हैं। ईमेल pswbho@mp.nic.in पर भी भेज सकते हैं।
क्या है SMILE योजना?
SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य भिक्षावृत्ति, तस्करी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सम्मानजनक जीवन देना है। इस योजना के तहत पुनर्वास, शिक्षा, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
कलेक्टर ने भिक्षा वृत्ति पर लगा दी थी रोक
भोपाल कलेक्टर ने 3 फरवरी 2025 को शहर में भिक्षा मांगने व देने दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद SMILE योजना के अंतर्गत यह पुनर्वास प्रयास शुरू हुआ है। जो सामाजिक रूप से बड़ा कदम है। यदि योग्य स्वैच्छिक संस्थाएं आगे आती हैं तो यह योजना उन असहाय व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है जो अब तक हाशिए पर रह रहे थे।