MBA College: MP के इन कॉलेजों में भूलकर भी न लें एडमिशन, RGPV से मान्यता रद्द; देखें सूची

MP में MBA में एडमिशन लेने से पहले जांच लें मान्यता, RGPV ने 19 कॉलेजों की मान्यता रद्द की।
MBA College List in MP: अगर आप भी साल 2025-26 में MBA कोर्स में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं या ले चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) भोपाल ने मध्य प्रदेश के 19 MBA कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। ये कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्रों को एडमिशन नहीं कर पाएंगे।
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इस फैसले को 19 निजी कॉलेजों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इसका मतलब है कि अब इन कॉलेजों में किया गया MBA एडमिशन अवैध या अस्वीकार्य माना जा सकता है।
इन कॉलेजों को नहीं मिली मान्यता?
नीचे दिए गए कॉलेज RGPV से MBA कोर्स के लिए 2025-26 सत्र में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। ये संस्थान आम तौर पर MBA इन फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे कोर्स संचालित करते हैं।
- न्यू ईरा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
- सरदार पटेल महाविद्यालय
- एलएसए कॉलेज, धार
- इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज
- एस्पायर इंस्टीट्यूट
- श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय
- एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
- श्री रवींद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट
- साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
- श्री ज्ञान शिक्षा महाविद्यालय
- एलएनसीटी भोपाल कैंपस
- लिटिल एंजल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
- ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट
- शिवाजीराव कदम इंस्टीट्यूट
- गुरुकुल बिजनेस स्कूल
- विक्टोरिया कॉलेज
- मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंस
- विवाद की जड़ क्या है?
दो स्तर पर मान्यता जरूरी
MBA जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए 2 स्तर पर मान्यता जरूरी होती है। इसके लिए AICTE (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन), नई दिल्ली से कोर्स की मान्यता होनी चाहिए। साथ ही RGPV जैसे किसी विश्वविद्यालय से संबद्धता जरूरी है। उक्त कॉलेजों के पास AICTE की मान्यता तो है, लेकिन RGPV ने 4 मार्च 2025 को जारी आदेश में MBA कोर्स की मान्यता रद्द कर दी है। बावजूद इसके, कुछ ने एडमिशन दे दिए।
मान्यता विवाद पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कॉलेजों ने RGPV के निर्णय को "मनमाना" बताया। साथ ही उसके फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
- कोर्ट ने कहा, कोर्ट किसी प्रशासनिक निर्णय की जांच नहीं कर सकता, केवल उसकी प्रक्रिया की वैधता देख सकता है। चूंकि RGPV ने जून 2024 में ही समय रहते सूचना दे दी थी, इसलिए इस फैसले को मनमाना नहीं कह सकते।
- कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉलेज किसी अन्य यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन RGPV को बाध्य नहीं किया जा सकता।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
अगर आपने इन कॉलेजों में MBA में एडमिशन लिया है या लेने वाले हैं, तो तुरंत संबंधित कॉलेज और कोर्स की मान्यता की स्थिति की जांच करें। सुनिश्चित करें कि कॉलेज को AICTE और किसी वैध विश्वविद्यालय दोनों से मान्यता प्राप्त है। अन्यथा आपकी डिग्री अवैध, रद्द या रोजगार के लिए अस्वीकार्य मानी जा सकती है।
