भोपाल में NGT का बड़ा एक्शन: बिल्डर पर ठोका ₹5.35 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला

बिल्डर पर ठोका ₹5.35 लाख का जुर्माना, जानें पूरा मामला
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NGT की बड़ी कार्रवाई

कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी के बिल्डर पर एनजीटी ने 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई के बाद शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी कॉलोनी के बिल्डर पर एनजीटी ने 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई के बाद शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है।

दरअसल, बीते 107 दिनों से कॉलोनी में सीवेज का गंदा पानी खुले में बह रहा था। कॉलोनीवासियों ने कई बार बिल्डर से शिकायत की, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को दुरुस्त नहीं कराया गया। लगातार हो रही परेशानी से तंग आकर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अभिषेक परसाई ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने बिल्डर को पर्यावरण नियमों का दोषी मानते हुए न सिर्फ भारी जुर्माना लगाया, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय भी दिया है।

ट्रिब्यूनल की सख्त चेतावनी

एनजीटी ने अपने आदेश में साफ कहा है कि यदि तय समय सीमा में एसटीपी को दुरुस्त नहीं किया गया या आगे भी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन हुआ, तो और कड़ी कार्रवाई के साथ बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनीवासी गंदगी और बदबू से परेशान थे। एनजीटी के इस फैसले से अब उन्हें राहत की उम्मीद जगी है। यह कार्रवाई सिर्फ एक कॉलोनी तक सीमित नहीं, बल्कि भोपाल के सभी बिल्डरों के लिए स्पष्ट संदेश है कि पर्यावरण से खिलवाड़ अब भारी पड़ सकता है। एनजीटी के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि भोपाल में निर्माण परियोजनाओं और कॉलोनियों में पर्यावरण मानकों की निगरानी और सख्त होगी।

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