Patwari Transfer: गृह तहसील में नहीं होगी पटवारियों की पोस्टिंग, संविलियन नीति घोषित; पढ़ें नियम-शर्तें और आवेदन प्रक्रिया

Patwari Transfer policy
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Patwari Transfer in MP: तबादला नीति के अनुसार, 2024 से पूर्व के पटवारी ही दूसरे जिलों में संविलियन के लिए पात्र होंगे, लेकिन गृह तहसील में उनकी पोस्टिंग नहीं होगी।

Patwari Transfer in MP: मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के नई तबादला नीति जारी की है। इसके अनुसार, पटवारी अब होम टाउन में पदस्थ नहीं किए जाएंगे। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का है, इसलिए उनकी ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव किया गया है।

नई तबादला नीति के अनुसार, पटवारियों की पोस्टिंग स्वीकृत पदों से ज्यादा और आरक्षण नियमों के विपरीत नहीं की जाएगी। 2024 से पूर्व में नियुक्त पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है। वह तबादले के लिए अपात्र होंगे।

पटवारी ट्रांसफर के लिए जरूरी पात्रता शर्तें
नई तबादला नीति के अनुसार, 2024 के पूर्व में नियुक्ति पाने वाले पटवारी ही दूसरे जिले में संविलियन के लिए पात्र हैं। 2024 के बाद ज्वाइनिंग वाले पटवारियों का संविलियन विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

  • पटवारी की पत्नी अथवा पति शासकीय सेवा में है तो एक ही जिले में पोस्टिंग संभव है, लेकिन संबंधित जिले में पटवारी की श्रेणी का पद रिक्त होना चाहिए।
  • विवाहित महिला/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला पटवारी होने या कैंसर, किडनी डायलिसिस, हार्ट जैसी गंभीर बीमारी की स्थिति में संविलियन संभव है, लेकिन पद रिक्त होना चाहिए।
  • आपसी संविलियन के मामलों में दोनों आवेदनकर्ता की श्रेणी/उप श्रेणी एक होनी चाहिए।
  • जिन पटवारियों का संविलियन होगा, उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्यवाही नवीन जिले में होगी। विभागीय दायित्वों एवं शर्तों का पालन पूर्व जिले की भांति नवीन जिले में करना होगा।
  • संविलियन के बाद पटवारी की व्यक्तिगत नस्ती, जांच, दण्ड और दायित्व संबंधी पूरी जानकारी नवीन जिले को दी जाएगी।
  • संविलियन के लिए पटवारियों की संख्या का निर्धारण स्थानांतरण नीति की कण्डिका 13 अनुसार किया जाएगा। आपराधिक प्रकरण वाले पटवारी अपात्र होंगे।
  • संविलियन पर एक बार जिला आंवटित हो जाने पर पुनः जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
  • प्रशासनिक कारणों से किए गए संविलियन में ही पटवारी के वरिष्ठता की गणना उसकी संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाएगी।
  • विभागीय छानबीन, आवश्यकता और रिक्तियों के आधार पर ही पटवारी का संविलियन किया जाएगा। निर्णय अंतिम विभाग का होगा।

15 दिन में करना होगा कार्यभार ग्रहण
जिला आवंटित होने के बाद पटवारी को 15 दिन में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसमें आरक्षण नियमों और रोस्टर का परिपालन जरूरी है। जिले के अंदर पदस्थापना कलेक्टर द्वारा की जाएगी, लेकिन गृह तहसील में पदस्थ नहीं होगी। संविलियन आदेश में संशोधन नहीं होगा।

आवेदन ऑनलाइन होंगे
आयुक्त भू-अभिलेख ने पटवारियों के तबादले के लिए online आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। ONLINE आवेदन में विशिष्ट श्रेणी यानी चयन का वर्ग (UR/OBC/EWS/SC/ST) एवं उपवर्ग (ओपन/महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग की स्थिति में श्रेणी (LD/ED/MD) का उल्लेख कर जरूरी दस्तावेज संलग्न करना होगा। OFFLINE आवेदन और दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

कलेक्टर करेंगे दास्तावेज सत्यापन
पटवारियों के ONLINE आवेदन में दी गई जानकारी का सत्यापन जिला कलेक्टर ONLINE करेंगे। संवीक्षा उपरांत संविलियन के लिए आयुक्त भू-अभिलेख मप्र को सूची सौंपी जाएगी। राज्य शासन से अनुमोदन के बाद आयुक्त भू-अभिलेख मप्र संविलियन आदेश जारी करेंगे।

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