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Bhopal News: भोपाल गोमांस तस्करी मामले में असलम कुरैशी को सेशन कोर्ट से जमानत। वकील ने पुलिस जांच में खामियों का हवाला दिया।

Bhopal News: मध्यप्रदेश। भोपाल के गोमांस तस्करी मामले में आरोपी असलम कुरैशी को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि, उनकी ओर से पेश हुए वकील जगदीश गुप्ता ने पुलिस जांच की कई खामियों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि, कंटेनर में भरा माल उनका नहीं बल्कि आगरा की एक कंपनी का था।

35 हजार रुपए के बांड पर जमानत
असलम कुरैशी के वकील का कहना है कि, डॉक्टर के परिक्षण के बाद किसी जानवर को स्लॉटर हाउस में लाया जाता है। डॉक्टर जानवर का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है। मामले में पक्षकार भानू सिंह ने सेशन कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई। हालांकि सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 35 हजार रुपए के बांड पर जमानत देने का आदेश दिया।

निचली अदालत खारिज कर दी थी याचिका
इसके पहले असलम की ओर से उनके वकील ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि निचली अदालत से राहत न मिलने पर वकील ने सेशन कोर्ट में अपील की। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई और असलम कुरैशी को जमानत मिल गई।

500 पन्नों का चालान कोर्ट में किया था पेश
बता दें कि, जांच के बाद एसआईटी ने 6 मार्च को असलम कुरैशी और उसके ड्राइवर शोएब के खिलाफ 500 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया था। जय मां भवानी नमक संगठन के प्रमुख भानू सिंह द्वारा असलम कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फैसले से पहले उन्होंने कहा था कि, असलम को जमानत मिलना 100 करोड़ हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा होगा।

क्या था पूरा मामला
दिसम्बर 17, 2025 को हिन्दू संगठनों ने जहांगीराबाद के पास एक कंटेनर पकड़ा था। कंटेनर में 26 टन मांस था जो मुंबई भेजा जा रहा था। आरोप लगाया गया कि, गोवंश की अवैध तस्करी की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए सैंपल मथुरा की एक फॉरेंसिक लैब में भेजे। लैब ने गोवंश होने की पुष्टि की तो पुलिस ने 8 जनवरी को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया। इसके बाद असलम और उसके ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

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