NCISM circular 2025: कॉलेजों में निरीक्षण के नाम पर अड़ीबाजी और वसूली बर्दाश्त नहीं, NCISM ने जारी किया सख्त नोटिस

NCISM ने औचक निरीक्षण के नाम पर अड़ीबाजी और वसूली करने वालों के खिलाफ जारी किया नोटिस।
सचिन सिंह बैस, भोपाल।
भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग के नाम पर अड़ीबाजी, रिश्वतखोरी या वसूली करने वालों पर अब सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। गुरुवार (28 अगस्त 2025) को आयोग के सचिव सच्चिदानंद प्रसाद ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है।
आयोग ने बताया कि कुछ शरारती तत्व औचक निरीक्षण (Surprise Visit) या सर्प्राइज चेकिंग के नाम पर कॉलेजों और संस्थानों से पैसे की मांग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए सख्त चेतावनी दी गई है।
नोटिस पढ़ें-

कब और कैसे होते हैं निरीक्षण?
एनसीआईएसएम ने कहा कि औचक निरीक्षण या कॉलेजों का वेरिफिकेशन केवल आयोग द्वारा गठित अधिकृत टीम ही करती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आयोग के नाम का दुरुपयोग कर धन की मांग करना पूरी तरह अपराध है। ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत आयोग को देने की अपील की गई है।
संस्थानों को किया सतर्क
आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पांडेय ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देशभर में संचालित 700 से ज्यादा आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिकल कॉलेजों को अब सतर्क रहना चाहिए और किसी भी फर्जी दावे या रिश्वतखोरी से बचना चाहिए।
वर्तमान में सत्र 2025-26 की मान्यताओं का दौर चल रहा है, ऐसे में आयोग ने सभी कॉलेजों, प्राधिकरणों और हितधारकों को साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरह की वसूली या झूठे आश्वासन पर ध्यान न दें।
