SIR 2025: मध्यप्रदेश में आज से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू, हर मतदाता के घर पहुंचेगा बीएलओ

मध्यप्रदेश में आज से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन शुरू, हर मतदाता के घर पहुंचेगा बीएलओ
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प्रदेश के सभी 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब वे घर-घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू करेंगे।

मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट की बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है! बिहार की तर्ज पर राज्य में आज से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की शुरुआत हो रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अब हर मतदाता की जानकारी एक बार फिर से वेरिफाई की जाएगी।

प्रदेश के सभी 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और अब वे घर-घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू करेंगे। बीएलओ मतदाताओं को एक आधा भरा और आधा खाली फॉर्म देंगे, जिसमें नागरिकों को अपनी जानकारी पूरी करनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरी गंभीरता से किया जाए और हर स्तर पर निगरानी रखी जाए।

कैसे चलेगा वोटर वेरिफिकेशन का काम (SIR प्रक्रिया):

➡️ बीएलओ घर-घर जाएंगे और आयोग द्वारा जारी फॉर्म वितरित करेंगे।

➡️ हर घर पर बीएलओ तीन बार विजिट करेंगे ताकि कोई मतदाता छूटे नहीं।

➡️ जिनकी जानकारी संदिग्ध होगी, उनसे अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे।

➡️ बीएलओ कोई भी दस्तावेज़ एकत्र नहीं करेंगे- यह काम केवल संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) द्वारा किया जाएगा, जब किसी प्रविष्टि की पुष्टि जरूरी हो।

इस बार 2003 के एसआईआर डेटा को आधार बनाया गया है। वर्ष 2003 में जो महिलाएं 18 वर्ष से कम आयु की थीं या अविवाहित थीं, उन्हें अब खुद को वोटर के रूप में प्रमाणित करने के लिए अपने मायके से मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक लाना होगा।

नए वोटर्स के लिए खास व्यवस्था:

जिन परिवारों में कोई सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष का हो चुका है, उसके लिए बीएलओ फॉर्म-6 देंगे ताकि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। यदि परिवार का कोई सदस्य निधन या स्थानांतरण के कारण वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, तो नागरिक बीएलओ को इसकी जानकारी देंगे।

अपना नाम ऐसे तलाशें वोटर लिस्ट में (SIR 2003 आधारित):

वेबसाइट खोलें 👉 https://voters.eci.gov.in/

जिस राज्य या जिले में 2003 में वोट डाला था, उसे चुनें।

अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र पर क्लिक करें।

संबंधित गांव या वार्ड के मतदान केंद्र को चुनें।

वहां से मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक निकालें और बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म में भरें।

यदि कोई जानकारी नहीं मिलती, तो फॉर्म में बताए गए 11 दस्तावेजों में से किसी एक को देकर सत्यापन किया जा सकता है।

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