OBC आरक्षण विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मानी गलती, 22 सितंबर को अंतिम सुनवाई, 13% होल्ड पदों पर फैसला संभव

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MP OBC Reservation
मध्यप्रदेश में OBC के 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड करने का मामला 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टेड है। यह फैसला MP में 27% OBC आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ कर सकता है।
Supreme Court OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण विवाद और सरकारी भर्तियों के 13% होल्ड पदों पर मंगलवार, 12 अगस्त को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पिछले 6 साल से कर क्या रहे थे? कोर्ट ने 22 सितंबर को अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। जिसमें 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में बहस
- OBC महासभा के वकील वरुण ठाकुर और सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने MPPSC के चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रखा। सरकार ने इस दौरान गलती स्वीकार करते हुए कहा, 22 सितंबर 2022 का नोटिफिकेशन अनुचित था।
- सरकार अब 13% होल्ड पद अनहोल्ड करने के पक्ष में है। इस पर कोर्ट ने कहा, पिछले छह साल से आप (सरकार) क्या कर रहे थे? अगर आप आरक्षण के पक्ष में हैं तो पहले ही कदम क्यों नहीं उठाया?
- OBC महासभा के वकील ने कहा, परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं मिल रहीं। जबकि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राहत मिल चुकी है।
क्या है आरक्षण विवाद?
मध्यप्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 2019 में 27% OBC आरक्षण का कानून बनाया था। हाईकोर्ट ने 4 मई 2022 को इस कानून के क्रियान्वयन पर स्टे जारी किया। ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो सभी चाचिकाएं SC में ट्रांसफर की गईं। जहां अब 70 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।
