OBC आरक्षण: सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस का BJP पर गंभीर आरोप; जानें ताजा अपडेट

OBC आरक्षण : सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप
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OBC आरक्षण : सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर 28 अगस्त 2025 को सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने BJP सरकार पर दिखावे का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई।

OBC Reservation MP: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। राज्य सरकार ने 28 अगस्त 2025 को इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन कांग्रेस ने इसे दिखावा बताते हुए बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से इस मामले की रोजाना सुनवाई का आदेश दे दिया है।

सर्वदलीय बैठक और कांग्रेस का विरोध

  • तारीख: 28 अगस्त 2025
  • विषय: 27% OBC आरक्षण पर सर्वदलीय चर्चा
  • कांग्रेस का आरोप: बैठक केवल दिखावा है।

उमंग सिंघार ने क्या कहा?

  • नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में विधानसभा में अध्यादेश लाकर 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पारित किया था, लेकिन भाजपा सरकार पिछले 6 साल से यह कानून लागू नहीं कर रही। कांग्रेस लगातार 27% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रही है।
  • सिंघार ने सुझाव दिया कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 27% आरक्षण लागू करने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक को उन्होंने बेईमानी बताया है। कहा, कांग्रेस यदि इसमें शामिल नहीं होती तो उस पर सवाल उठाए जाएंगे।
  • सिंघार ने पूछा, सरकार स्पष्ट करे कि वह ओबीसी को 27% आरक्षण दे रही है या नहीं। यह सर्वदलीय बैठक आखिर क्या संदेश देना चाहती है? मध्यप्रदेश में ओबीसी को अभी 14% आरक्षण मिल रहा है। सरकारी नियुक्तियों में ओबीसी कोटे के 13% पद होल्ड किए गए हैं।

कांग्रेस का सरकार पर हमला

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ओबीसी आरक्षण लागू करने में भाजपा सरकार रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने बताया कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में विधानसभा में कानून बनाकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार पिछले 6 साल से रोके हुए है।

जीतू पटवारी ने यह भी दावा किया कि सरकार ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए वकीलों पर 100 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा, सरकार की मंशा ओबीसी को आरक्षण देने की नहीं है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी पत्र में 27% आरक्षण पर रोक लगाने की बात कही गई है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला और कानूनी स्थिति

  • 2024 में हाई कोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक न होने की बात कही थी
  • 7 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा
  • 12 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया
  • 87:13 फॉर्मूला लागू: 87% पदों पर भर्ती की जा रही हैं। 13% पद होल्ड हैं।
  • 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित

BJP सरकार का पक्ष

मोहन सरकार का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार कर रही है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में बताया है कि 27% आरक्षण फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं है। 13% पद होल्ड किए गए हैं। कोर्ट का अंतिम फैसला आते ही इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

कांग्रेस की आगे की रणनीति

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण बहाली के लिए सड़क लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। पार्टी ने जहां मामले में पैरवी के लिए अपने सीनियर वकीलों की फौज उतार दी है। वहीं जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए जाने की रणनीति तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा ओबीसी का पक्ष रखेंगे।

मध्यप्रदेश कैबिनेट के अन्य निर्णय

अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यादेश

मध्यप्रदेश कैबिनेट ने अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस अध्यादेश का उद्देश्य स्थानीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को और स्पष्ट करना है।

गणेश चतुर्थी पर अवकाश

कैबिनेट ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह कदम सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए उठाया गया है।

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