अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत: 2023 का सर्कुलर हाईकोर्ट से रद्द, जानिए गेस्ट टीचर भर्ती कैसे होगी?

अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 2023 का सर्कुलर रद्द, पुराने नियम से होगी भर्ती
MP Guest Teacher HC Decision : मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को जारी राज्य शासन के सर्कुलर को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए आदेशित किया है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में 17 दिसंबर 2019 की ‘कैटेगरी प्रणाली’ को ही मान्य माना जाए। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए लागू होगा, जो 5 अक्टूबर 2023 से पूर्व कार्यरत थे।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2023 में केवल पीजी अंकों के आधार पर मेरिट तय करना योग्य शिक्षकों के साथ अन्याय है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
Guest Teacher: 2019 की कैटेगरी प्रणाली क्या है?
कैटेगरी | योग्यता |
C-1 | पीएचडी + नेट/स्लेट/सेट |
C-2 | नेट/स्लेट/सेट |
C-3 | केवल पीएचडी |
C-4 | केवल पोस्ट ग्रेजुएट (PG) |
C-4 वर्ग के शिक्षकों को फालआउट के समय सबसे पहले हटाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इसी कैटेगरी आधारित हटाने की प्रक्रिया को फिर से लागू करने को कहा है।
क्या था मामला?
याचिकाकर्ता डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी और अन्य शिक्षकों ने तर्क दिया कि 2023 के सर्कुलर में पुरानी कैटेगरी प्रणाली हटा दी गई है। इससे उच्च शिक्षित शिक्षक भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते थे। कोर्ट ने माना कि सिर्फ पीजी अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया तय करना शिक्षा के स्तर से समझौता है।
MP Guest Teacher: हाईकोर्ट के निर्देश
- जब तक नई संशोधित नीति नहीं बनती, 2019 की गाइडलाइन ही लागू रहेगी।
- कैटेगरी आधारित फालआउट नीति को यथावत रखा जाए।
- यह आदेश केवल 5 अक्टूबर 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू होगा।
हाईकोर्ट के फैसले से क्या फायदा?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के 70 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों को स्थायित्व मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार को नवीन सर्कुलर में पुरानी प्रणाली को शामिल करने के निर्देश।