लाड़ली बहना योजना: दिवाली तोहफा! CM मोहन यादव जारी करेंगे खुशियों की 29वीं किस्त; खातों में जाएंगे ₹1541 करोड़

Ladli Behna Yojana Diwali Gift
मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव दिवाली से पहले 1.26 करोड़ बहनों को खुशियों की 29वीं किस्त जारी करेंगे। करीब ₹1541 करोड़ की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी। जानिए आज कब आएंगे पैसे और कैसे चेक करें स्टेटस।
मध्य प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.26 करोड़ से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करेंगे।
यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। श्योपुर के मेला ग्राउंड में आयोजित भव्य महिला सम्मेलन में यह ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा।
लाड़ली बहनों,
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 12, 2025
आज आपके बैंक खातों में लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त की राशि अंतरित करूंगा।
मेरी बहनें हैं सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक...
🗓️ 12 अक्टूबर, 2025
📍श्योपुर pic.twitter.com/Mz60Cw5ogT
इसके साथ ही मुख्यमंत्री 559 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। ये परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे और जनसुविधाओं को मजबूत करेंगी। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 30 करोड़ रुपये से अधिक की सीसीएल राशि का चेक भी सौंपा जाएगा।
यह राशि समूह की महिलाओं को व्यवसाय और आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देती है।
श्योपुर में आयोजित यह महिला सम्मेलन नारी सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर हजारों महिलाएं एकत्रित होकर इस उत्सव का हिस्सा बनेंगी।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
लाड़ली बहना योजना का लाभ पाने के लिए महिलाएं इन शर्तों को पूरा करें:
- महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- महिला विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता हो
- महिला की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो
- महिला स्वयं या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो
- परिवार के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो
