मध्य प्रदेश कल्याणी सहायता योजना: विधवा महिलाओं को सालाना ₹12 हजार की मदद, जानें कैसे करें आवेदन

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MP Kalyani Sahayata Yojna
मध्य प्रदेश कल्याणी सहायता योजना के तहत विधवा महिलाओं को सालाना ₹12,000 की आर्थिक मदद मिलती है। जानें पात्रता, डॉक्यूमेंट्स और आवेदन प्रक्रिया।
MP Kalyani Sahayata Yojna: अगर आपके परिवार में कोई मजदूर संगठित क्षेत्र में काम करता था और उसके निधन के बाद आर्थिक परेशानी हो रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार आपके लिए कल्याणी सहायता योजना लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है ताकि वे जीवन यापन कर सकें।
इस योजना के तहत आपको क्या मिलेगा?
- हर छह महीने में ₹6,000 यानी सालाना ₹12,000 की मदद।
- राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- यह मदद तब तक मिलेगी जब तक विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं करती।
योजना की खास बातें
- हर जून और दिसंबर में भुगतान
- सहायता पाने के लिए कोई शुल्क नहीं
- सिर्फ 30 दिन में राशि जारी
कब और कैसे मिलेगा लाभ?
- मजदूर की मृत्यु के एक साल के अंदर आवेदन करना जरूरी है।
- सही आवेदन मिलने के 30 दिनों में सहायता राशि जारी कर दी जाती है।
- हर साल हलफनामा देना होता है कि विधवा जीवित है और पुनर्विवाह नहीं हुआ।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी हो।
- मृत मजदूर की विधवा पत्नी हो।
- मजदूर किसी औद्योगिक संस्थान में कम से कम 1 वर्ष से कार्यरत हो।
- मजदूर श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत हो।
- विधवा को किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता न मिल रही हो।
आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (MP का)
- मृत मजदूर का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पुनर्विवाह न होने का शपथ पत्र
- संस्थान का प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- नजदीकी लोक सेवा केंद्र या श्रम कल्याण केंद्र पर जाकर करें।
- आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट shramkalyanmandal.mp.gov.in से डाउनलोड करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको रसीद दी जाएगी और SMS से स्टेटस की जानकारी मिलेगी।
