Diwali 2025: दिवाली पर ट्रेन में पटाखे ले जाना सख्त मना! नियम तोड़े तो 3 साल की जेल और जुर्माना

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने के बाद स्पेशल ट्रेन शुरू। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भोपाल। दीपावली के त्योहार पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भोपाल रेल मंडल ने रेल यात्राओं के दौरान पटाखे और ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, माचिस, स्टोव या लाइटर जैसी वस्तुएं यात्रा के दौरान साथ रखना भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है।
रेल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसा करने पर ₹1000 तक का जुर्माना, 3 साल की कैद या दोनों हो सकते हैं।
दीपावली से पहले रेलवे ने विशेष जांच टीम गठित की है जो ट्रेनों और स्टेशनों पर सघन चेकिंग कर रही है। वहीं यात्रियों को स्टेशन पर लाउडस्पीकर से घोषणा कर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही, प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में चेतावनी वाले स्टीकर भी लगाए गए हैं।
मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने अपील की है कि यात्री अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ साथ न रखें। उन्होंने कहा कि “एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।”
रेलवे प्रशासन ने दीपावली के समय यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की कुंजी है।
