भोपाल: पशुपालन विभाग के कब्जेदारों की सुनवाई टली, तहसीलदार ने दिवाली के बाद का दिया समय

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Bhopal: भोपाल के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर और हथाईखेड़ा के आसपास स्थित पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन में से छह एकड़ पर सामने आए अवैध कब्जे के मामले में गोविंदपुरा तहसील न्यायालय में सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है।

Bhopal: भोपाल के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर और हथाईखेड़ा के आसपास स्थित पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन में से छह एकड़ पर सामने आए अवैध कब्जे के मामले में गोविंदपुरा तहसील न्यायालय में सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल, तहसीलदार सौरभ वर्मा के अस्वस्थ्य होने पर सभी लोगों को दीवाली के बाद 24 अक्टूबर की तारीख पेशी के लिए दी गई है।

बता दें, एक महीने पहले पशुपालन विभाग के आवेदन पर गोविंदपुरा तहसीलदार ने आरआई, पटवारी के संयुक्त दल ने 99 एकड़ जमीन का सीमांकन किया था। इस दौरान करीब छह एकड़ जमीन पर नगर निगम की 50 दुकानें, एसटीपी प्लांट, एचपी पेट्रोल पंप, निर्माणाधीन कस्तूरी कोर्टयाड कालोनी और कोर्टयार्ड प्राइम का गेट पहुंच मार्ग, पार्क, डायमंड सिटी कालोनी का पहुंच मार्ग और 20 मकान, द ग्रीन स्केप मेंशन शादी हाल, रिसोर्ट, बीपीएस स्कूल के कब्जे सामने आए थे। प्रशासन ने मछली परिवार के साथ- साथ करीब 40 लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका दिया था।

आधे लोगों ने पेश कर दिए दस्तावेज

पहली सुनवाई 19 सितंबर को रखी गई थी, जिसमें स्वयं लोगों और कुछ के वकील ने पक्ष रखे थे। इसके बाद दूसरी सुनवाई 22 सितंबर को हुई, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक लोग अपना पक्ष नहीं रख सके थे। ऐसे में सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी गई थी, लेकिन इस बार तहसीलदार सौरभ वर्मा अस्वस्थ्य हो गए और सुनवाई टाल दी गई। 14 तारीख को चार लोग स्वयं और 16 लोगों की तरफ से नियुक्त किए गए वकील पक्ष रखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है।

सुनवाई के बाद सुनाएंगे फैसला

पशुपालन विभाग की जमीन मामले में लोगों की सुनवाई 24 अक्टूबर पेशी की तारीख दी गई है। सुनवाई के अवधि तक कब्जेदार अपना पक्ष व दस्तावेज पेश कर सकेंगे। कब्जेदारों की सुनवाई के बाद, गोविंदपुरा तहसीलदार फैसला सुनाएंगे।

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