Police Verification: घर बैठे कराएं किराएदारों का पुलिस सत्यापन, जानें पूरी प्रक्रिया

Police Verification Tenants Bhopal
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Police Verification Tenants Bhopal 

भोपाल में किराएदारों और होटलों में ठहरने वालों पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य है। पुलिस कमिश्नर ने मकान मालिकों को आदेशित किया है। जानें ऑनलाइन प्रक्रिया।

Police Verification Tenant Bhopal : मध्य प्रदेश में किराएदारों का पुलिस वेरीफिकेाशन (सत्यापन) अनिवार्य है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने बुधवार, 9 जुलाई को आदेश जारी कर सभी मकान मालिकों को इसके लिए निर्देशित किया है। बताया, मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल की मदद से घर बैठे पुलिस सत्यापन करा सकते हैं।

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अब किराएदारों, पेइंग गेस्ट (PG) और होटलों में ठहरने वालों पुलिस वेरीफिकेशन अनिवार्य है। इसके लिए पुलिस को उनका नाम पता, आधार नंबर सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करानी होगी। भोपाल में अगले 2 महीनों में यह जानकारी देनी होगी।

मकान मालिकों को देनी होगी जानकारी

  • पुलिस कमिश्नर के अनुसार, यह मकान मालिकों को जिम्मेदारी है कि वह किराएदार व अपने पेइंग गेस्ट की जानकारी पुलिस को दें। यह सूचना वह नजदीकी थाने में जाकर दे सकते हैं। या फिर मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर निर्धारित प्रोफार्मा में दे सकते हैं।
  • इसमें किराएदार का नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास स्थान और पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यह नियम न सिर्फ नए किराएदारों बल्कि पहले से रह रहे लोगों पर भी लागू होगा। उन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।

होटल, लॉज और धर्मशालाओं को भी निर्देश

भोपाल में संचालित सभी होटल, लॉज, धर्मशालाएं, रेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स को भी आदेश का पालन करना होगा। इन प्रतिष्ठानों में रुकने वाले हर मुसाफिर की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। प्रत्येक अतिथि का नाम, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और रुकने की अवधि का रिकॉर्ड थाने या पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

घरेलू नौकर और छात्रों की भी जानकारी जरूरी

आदेश के अनुसार, घर में काम करने वाले नौकरों, सहायकों और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। मकान मालिक या संस्था प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सभी संबंधित लोगों का विवरण समय पर जमा करें।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह आदेश शहर की सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण और अपराधियों की पहचान के लिए बेहद जरूरी है।

जानकारी देने का तरीका

  • मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल (https://citizen.mppolice.gov.in) पर लॉगइन करें
  • “किरायेदार सूचना” फॉर्म भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, पता प्रमाण, किराए की अवधि आदि अपलोड करें।
  • फॉर्म को जमा करें और एक प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

पुलिस ने सूचना देने की डेडलाइन 7 दिन निर्धारित की है। यह नियम सभी किराएदारों पर लागू होगा। उनके हर गतिविधि की जानकारी पुलिस को देना जरूरी है। आयोजन स्थलों पर सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है।

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