Bhopal Meat Ban: 26 और 30 जनवरी को भोपाल में मांस बिक्री पूरी तरह बंद, नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा रद्द

26 और 30 जनवरी को भोपाल में मांस बिक्री पूरी तरह बंद, नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा रद्द
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि (30 जनवरी) के अवसर पर मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। भोपाल नगर निगम ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन दोनों राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर सभी मांस दुकानें बंद रहेंगी।

नगर निगम के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा और राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी मांस विक्रेताओं को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि तय तारीखों पर किसी भी प्रकार की मांस बिक्री या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई

नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर दुकानदार का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की टीमें इन दिनों शहरभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाएंगी और नियम तोड़ने की स्थिति में मांस जब्त किया जाएगा।

अधिकारियों ने मांस कारोबारियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे आदेशों का पूरी तरह पालन करें और सामाजिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने में सहयोग दें। नगर निगम का कहना है कि यह प्रतिबंध केवल निर्धारित तिथियों के लिए है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान और सार्वजनिक भावना का संरक्षण है।

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