Mosque Dispute: भोपाल की ऐतिहासिक मस्जिद पर संकट, नोटिस से भड़का मुस्लिम समाज; मंत्री ने दी चेतावनी

Bhopal Mosque Demolition Notice
Bhopal Mosque Demolition Notice: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े तालाब के किनारे बनी दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद पर संकट मड़रा रहा है। जिला प्रशासन ने इन्हें अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही इन्हें बचाने के लिए आरपार की लड़ाई का ऐलान किया है। सरकार ने भी चेतावनी दी है।
भोपाल जिला प्रशासन ने 4 जुलाई को नोटिस जारी कर इन मस्जिदों को बड़े तालाब (Upper Lake) के फुल टैंक लेवल (FTL) क्षेत्र में बना होना बताया था। कहा, दोनों मस्जिदें अवैध अतिक्रमण हैं और NGT के आदेश के तहत इन्हें हटाना ज़रूरी है।
Bhopal Mosque Dispute: वक्फ बोर्ड ने क्या कहा?
वक्फ बोर्ड का कहना है कि दोनों मस्जिदें उनकी वैध संपत्ति हैं। बोर्ड के पास इनके कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं। NGT ने मामले में बोर्ड को पक्षकार तो बनाया है, लेकिन स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया। अब वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
Bhopal Mosque Dispute: मुस्लिम संगठनों की चेतावनी
ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संयोजक शमशुल हसन के मुताबिक, मस्जिद अगर तोड़ी गईं तो मुस्लिम समुदाय आर-पार की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारे धार्मिक स्थलों को साजिश के तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है।
Bhopal Mosque Dispute: प्रशासन का रुख
- टीटी नगर एसडीएम अर्चना शर्मा ने बताया कि सर्वेक्षण में मस्जिदों के अलावा मंदिर और समाधि समेत 35 अतिक्रमण तालाब क्षेत्र में चिह्नित किए गए हैं। सभी मामलों में पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। सुनवाई के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
- एसडीएम अर्चना शर्मा ने कहा, शहरी क्षेत्र में किसी भी जलसंरचना के 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर दायरे में स्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है।
मंत्री सारंग बोले-लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं
मध्य प्रदेश के मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने मामले में सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NGT के आदेश और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई ज़रूर होगी।
Bhopal Mosque Dispute: अब आगे क्या?
फिलहाल मामला हाईकोर्ट में लंबित है। मस्जिदों का भविष्य अब अदालत के फैसले और प्रशासन की कार्यवाही पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों को मान्यता देता है तो मस्जिदें बच सकती हैं, अन्यथा इन्हें हटाना तय है।
