रजिस्ट्री पर रोक: भोपाल की 250 कॉलोनियों पर एक्शन, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले पढ़ लें यह खबर

Property in Bhopal
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भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 250 कॉलोनियों की जमीनों के रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है। बिल्डर बिना परमिशन प्लॉट काट रहे थे।

Bhopal Property Tips: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। यहां बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। जिला प्रशासन ने अवैध अवैध कॉलोनियां काटने वाले बिल्डर्स के खिलाफ पहली बार सख्त कार्रवाई की है। उनकी जमीनों की रजिस्ट्री और खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है।

250 कॉलोनियों पर एक्शन

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल की 250 कॉलोनियों पर एक्शन लिया है। इन कॉलोनियों में अब न तो नामांतरण, बंटवारा और बंटान होगा और न ही रजिस्ट्रियां कराई जा सकेंगी। जानकारों का तर्क है कि परमिशन लेने के बाद ही रजिस्ट्री पर लगी रोक हट पाएंगी।

एफआईआर दर्ज कराएंगे SDM

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कोर्ट सुनवाई के बाद इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने के साथ जिला पंचायत सीईओ को कॉलोनी अधिग्रहण के आदेश दिए हैं। एसडीएम खसरों में दर्ज नामों के हिसाब से एफआईआर दर्ज कराएंगे।

खाली प्लॉट का होगा अधिग्रहण

कलेक्टर ने कहा, जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट और मकान खरीदे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं दी आएगी। जिला पंचायत सीईओ को इन कॉलोनियों में खाली पड़े प्लॉटों का अधिग्रहण कर विकास कराने के आदेश दिए हैं।

किसानों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

बिल्डर्स ने जिन कॉलोनियों में किसानों से अनुबंध कर कॉलोनियों काटी हैं और राजस्व रिकार्ड में किसानों का नाम ही दर्ज है। ऐसे किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

बिना परमिशन काटी कॉलोनियां

कलेक्टर ने बताया कि यह कॉलोनियां बिना परमिशन काटी गई हैं। नगर निगम और टीएंडसीपी से भी इसके लिए अनुमति नहीं ली गई। कलेक्टर कोर्ट में चली सुनवाई में पता चला कि व्यक्तियों, संस्था, बिल्डर, कॉलोनाइजर ने आम जनता को भ्रामक जानकारी और धोका देकर भवन-भूखंड बेचे हैं।

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