Old Vehicles Banned: MP के इस शहर में नहीं चला पाएंगे 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन, चालानी कार्रवाई व डिस्पोज कराने के निर्देश

old vehicles banned in Gwalior
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old vehicles banned in Gwalior

Old Vehicles Banned in Gwalior : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया है कि ग्वालियर में अब 20 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे। सरकार वाहन तो 15 साल में ही रिटायर करने होंगे।

पुराने वाहन होंगे जब्त, स्क्रैप सेंटर भेजे जाएंगे
ग्वालियर कलेक्टर ने परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क पर ऐसे वाहन मिलें तो चालान काटकर छोड़ा न जाए, बल्कि उन्हें जब्त कर स्क्रैप सेंटर भेजें। उनके इस आदेश की कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से न सिर्फ ट्रैफिक अनुशासन बना रहेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।

RTO से मांगी पुराने वाहनों की सूची
कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग से 3 दिन में ऐसे वाहनों की सूची मांगी है। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 20 या 15 साल से अधिक है। उन्होंने सरकार के नियमों और प्रावधानों की जानकारी भी मांगी है। ताकि, कार्रवाई कानूनी दायरे में की जा सके।

कार्रवाई के दायरे में 1.33 लाख वाहन
ग्वालियर आरटीओ के मुताबिक, पूरे जिले में 12.53 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1.33 लाख निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। जिन्हें वायु प्रदूषण का कारक मानते हुए जब्त कर स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा।

रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट
ग्वालियर कलेक्टर ने निजी वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट का ऐलान किया है। कमर्शियल वाहन पर यह छूट 15 फीसदी मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए गए स्क्रैप सेंटर पर ही वाहन डिस्पोजल कराने होंगे।

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