Bulldozer Action: सोनीपत में 17 दुकानों पर चला बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

दिल्ली में मंदिर के पास चला बुलडोजर
Bulldozer Action: सोनीपत में सुभाष चौक के पास आज 30 अक्टूबर गुरुवार को कस्टोडियन जमीन पर बनी 17 दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एक दिन पहले तहसीलदार ने दुकानदारों को नोटिस जारी करके कार्रवाई के बारे में बताया था, जिसके बाद दुकानदारों ने आज सुबह दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया था। दोपहर में जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा और तहसीलदार कीर्ति मौके पर पहुंच गए, जिनकी निगरानी में बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देकर दुकानों को ध्वस्त कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, साल 1977 में तत्कालीन नगरपालिका ने पार्किंग और ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित जगह पर दुकाने बनवाईं थी। इन दुकानों को किराए पर भी दिया गया था, जब इस बारे में पता लगा तो इसे हटाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने साल 2009 में अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। आदेश के बाद 2009 में 27 अक्बटूर को 11 दुकानें तोड़ दी गईं थी, जबकि एटलस रोड की तरफ बनी दुकानों के दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था, जिसके बाद मामला कई साल पेंडिग रहा।
क्या है पूरा मामला?
साल 2023 में 19 जुलाई को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल ने स्टे को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद 16 अगस्त 2023 को प्रशासन ने 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस भेजा था। 22 अगस्त को दुकानदारों ने दुकानें खाली कर लीं, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई, लेकिन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से फिर स्टे ले लिया और कार्रवाई रोक दी गई।
मामला सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां नगर निगम ने अपने पक्ष में शपथ पत्र दायर करके कहा कि 2009 से इन दुकानों से किराया लेना बंद कर दिया गया था और इनका निर्माण अवैध है। तथ्यों को जांचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर 2024 को स्टे निरस्त कर दिया और दुकानों को हटाने के आदेश दे दिए।
पुलिस बल तैनात रहा
तहसीलदार कीर्ति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी 17 दुकानों को गिराने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार कीर्ति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कार्रवाई की गई। फिलहाल जमीन को राजस्व विभाग के कब्जे में ले लिया गया है।
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