सोनीपत में हत्या के दोषी को उम्रकैद: रंजिशन सिर में फरसा मारकर युवक को उतारा था मौत के घाट 

The person convicted of murder was sentenced to life imprisonment.
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हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा। 
सोनीपत में मामूली कहासुनी की रंजिश में युवक के सिर में फरसा मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सोनीपत: गांव खानपुर में मामूली कहासुनी की रंजिश में युवक के सिर में फरसा मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई रंजिश

गांव खानपुर कलां निवासी देवी सिंह ने 13 मई 2020 को सदर थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उसका बेटा राहुल सुबह घर से घूमने के लिए निकला था। बेटे राहुल का कई दिन पहले गांव के अनिल उर्फ बांदर के साथ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद अनिल उसके बेटे से रंजिश रखे हुए था। राहुल जब सुबह घुमने के लिए निकला तो कुछ देर बाद वह भी अपने प्लॉट में जाने के लिए घर से निकल लिए थे। जब वह शीतला माता मंदिर के पास पहुंचा तो उन्हें राहुल व अनिल के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। झगड़े की आवाज सुनकर उनका चचेरा भाई सुनील व मुकेश भी वहां आ गए। उनके सामने ही अनिल ने उनके बेटे राहुल के सिर में फरसा मारा और मौके से फरार हो गया।

उपचार के दौरान हो गई मौत

देवी सिंह ने बताया कि घायल अवस्था में वह अपने बेटे राहुल को खानपुर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उनके बेटे की मौत हो गई। सदर थाना गोहाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी अनिल उर्फ बांदर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी अनिल को उम्रकैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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