सोनीपत में महिला को गोली मारने का मामला: 2 दोषियों को 10-10 साल कैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा 

Punishment to the culprits in case of murderous attack.
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जानलेवा हमला करने के मामले में दोषियों को सजा। 
सोनीपत में महिला को गोली मारकर घायल करने के दोषियों को अदालत ने 10-10 साल कैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सोनीपत: मुरथल थाना क्षेत्र में गोली मारकर महिला को घायल करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की अदालत (Court) ने कुख्यात पवित्र उर्फ धोला व उसके साथी को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों दोषियों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पति को बचाने के लिए खुद खाई गोली

गांव राजपुर निवासी प्रियंका ने 21 अप्रैल 2018 को पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उसके पति का गांव के ही राहुल के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें उनका 2015 में समझौता हो गया। उसके बावजूद 2017 में उसी झगड़े की रंजिश रखते हुए राहुल व गांव के शक्ति ने उसके पति को गोली मारी, जिसमें मुरथल (Murthal) थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। मामले में उसके पति की गवाही होने वाली है। 20 अप्रैल 2018 की रात को वह अपने पति के साथ प्लॉट में थी। तभी शक्ति का भाई पवित्र कार में अपने साथी को लेकर आया और दोनों ने उसके पति को मारने के लिए तीन गोलियां चलाई। वह अपने पति को बचाने लगी तो उसके पैर में गोली लग गई। जबकि उसका पति दीवार कूदकर जान बचाते हुए भागा।

जान से मारने की आरोपियों ने दी थी धमकी

प्रियंका ने बताया कि जब उसने शोर मचाया तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रियंका को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। प्रियंका के बयान पर पुलिस ने हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सीआईए (CIA) प्रभारी इंदीवर की टीम ने आरोपित गांव राजपुर निवासी पवित्र को उसके तीन साथियों सहित गिरफ्तार किया। एसएसजे डॉ. जसबीर सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पवित्र व गुरमीत को 10-10 साल कैद व 12-12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आठ-आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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