कुकर्म के दोषी को 20 साल कैद: नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, 51 हजार रुपए लगाया जुर्माना

Punishment for the person found guilty of raping a minor.
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नाबालिग से कुकर्म करने के दोषी को सजा। 
सिरसा में बच्चे से कुकर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास व 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

सिरसा: बच्चे से कुकर्म करने के मामले में बुधवार को सिरसा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 51 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने बीते दिवस आरोपी को दोषी करार देकर सजा का फैसला बुधवार तक सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

क्रिकेट मैदान में मैच देखने गया था पीड़ित

आरोपी के खिलाफ रानियां थाना पुलिस ने फरवरी 2022 में केस दर्ज किया था। पुलिस को दर्ज कराए बयान में पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया था कि उसका पुत्र पहली कक्षा में पढ़ता है। दो फरवरी 2022 को उसका पुत्र गांव के क्रिकेट मैदान में मैच देखने गया था। शाम साढ़े पांच बजे तक वह वापस नहीं आया। इसके बाद घरवाले उसकी तलाश करने चले गए। तलाश करते हुए घरवाले स्कूल गेट के पास पहुंचे तो उसका बेटा गांव के रहने वाले रिंकू नामक युवक के साथ दिखाई दिया। घरवालों को देखकर रिंकू उसके बेटे को छोड़कर भाग गया था।

पेट में दर्द हुआ तो कुकर्म का हुआ खुलासा

पीड़ित बच्चे के पिता ने बताया कि वह अपने बेटे को लेकर घर आ गया। घर पहुंचने पर उसके पुत्र के पेट में दर्द होने लगा। बच्चे ने घरवालों को बताया कि रिंकू ने उसके साथ कुकर्म किया है। इसके बाद घरवाले बच्चे को लेकर सिरसा सिविल अस्पताल पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित बच्चे का मेडिकल कराने के बाद आरोपी रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने इस मामले का निपटारा करते हुए रिंकू को 20 साल कैद की सजा सुना दी।

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