एसई हरिदत्त हुए बहाल: मंत्री ढांडा का नहीं उठाया था फोन, डिप्टी स्पीकर डॉ. मिढ्ढा किए थे इग्नोर

हरियाणा विद्युत निगम के एसई हरिदत्त।
हरियाणा सरकार ने जींद बिजली निगम के एसई हरिदत्त को बिना स्टेशन दिए बहाल कर दिया। स्टेशन मिलने तक एसई को निगम के हिसार कार्यालय में रिपोर्ट करनी होगी। हरिदत्त वही अधिकारी है, जिन्होंने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा के कई बार फोन करने पर भी न तो फोन उठाया था और न ही कॉल बैक की थी। इतना ही नहीं जींद में तैनाती के दौरान उन पर डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ्ढा का दो गांवों में जगमग योजना का काम अटकाने का भी आरोप है। एसई हरिदत्त को अनिज विज के आदेश पर 16 अप्रैल 2025 को सस्पेंड किया गया था तथा पिछले छह माह में दो बार सस्पेंड हो चुके हैं।
किसान के कनेक्शन के लिए किया फोन
मंत्री महिपाल ढांडा ने एक किसान के खेत में ट्यूबवैल कनेक्शन के लिए एसई हरिदत्त को कई बार फोन किया। अधिकारी ने न तो मंत्री का फोन उठाया और न ही बाद में मंत्री को कॉल बैक किया। जिसके बाद उन्होंने मामले को विभाग के मंत्री अनिल विज के सामने उठाया था। मंत्री की शिकायत मिलने के बाद बिजली मंत्री अनिल विज ने एसई हरिदत्त को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद उन्हें 16 अप्रैल 2025 को सस्पेंड कर दिया था।
नहीं माने थे डिप्टी स्पीकर के आदेश
जींद से भाजपा विधायक एवं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिढ्ढा ने जींद में तैनाती के दौरान दो गांवों को जगमग योजना से जोड़ने के आदेश दिए थे। जिस पर न तो अधिकारी ने गांवों को जगमग योजना से जोड़ा और न ही इसके लिए कभी दोबारा डिप्टी स्पीकर से फोन पर संपर्क किया। जिससे खफा होकर डिप्टी स्पीकर ने अधीक्षक अभियंता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
विज ने चंडीगढ़ में बुलाई थी बैठक
सरकार के मंत्री व डिप्टी स्पीकर के पत्र मिलने के बाद बिजली मंत्री अनिल विज ने 16 अप्रैल को चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। जिसमें एसई हरिदत्त का मामला उठा और अनिल विज ने अधिकारियों को एसई के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। डीएचबीवीएनएल ने उसी दिन शाम को एसई हरिदत्त के सस्पेंशन आदेश जारी कर दिए।
एमडी बिजली निगम को करेंगे रिपोर्ट
बिजली निगम ने एसई हरिदत्त की बहाली के आदेश जारी कर दिए। जिसमें लिखा है कि कार्यालय आदेश संख्या 290/एसई/प्रशासन दिनांक 23 अप्रैल 2025 के तहत निलंबित किया था, उनके विरुद्ध लंबित विभागीय कार्रवाई आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। नियुक्ति के आदेश अलग से जारी होंगे। तब तक हरिदत्त को एसई/प्रशासन, डीएचबीवीएनएल, हिसार के कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।
हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
सस्पेंशन की अवधि में एसई हरिदत्त का मुख्यालय डीएचबीवीएनल दिल्ली हेड ऑफिस निर्धारित किया गया था। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी थी कि उनके डिविजन में कम रिकवरी के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ विभाग चार्जशीट तैयार हो रही है। हाइकोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर सस्पेंशन को रद कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो नए सस्पेंशन आदेश जारी कर सकती है। जिसके बाद सरकार ने नया आदेश जारी कर 23 अप्रैल को फिर से सस्पेंड कर दिया था।
