हरियाणा में अनुसूचित जाति के युवाओं को बड़ा मौका: 50 हजार का लोन और 10 हजार तक की सब्सिडी, जानें कैसे शुरू करें व्यवसाय

अनुसूचित जाति के युवाओं को रोजगार के लिए सब्सिडी पर मिलेगा लोन।
हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDc) पात्र व्यक्तियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये तक का लोन दे रहा है।
यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह कम ब्याज दर और सब्सिडी जैसे कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वरोजगार का सपना साकार करना आसान हो जाता है।
दो मुख्य योजनाएं हैं
हरियाणा सरकार ने इस पहल के तहत दो मुख्य योजनाएं शुरू की हैं।
1. सावधिक ऋण योजना (Term Loan Scheme): यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो एक निश्चित अवधि के लिए लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
2. सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme): यह छोटे पैमाने के व्यवसायों के लिए है। यहां कम राशि के लोन से भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य अनुसूचित जाति के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें।
कम ब्याज और सब्सिडी का फायदा
यह योजना सिर्फ एक लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई आकर्षक लाभ भी जुड़े हुए हैं जो इसे और अधिक फायदेमंद बनाते हैं।
• ब्याज दर : इस लोन पर वार्षिक ब्याज दर केवल 6.50% है, जो अन्य कई लोन की तुलना में काफी कम है।
• ब्याज में छूट : अगर कोई लाभार्थी समय पर अपने लोन का भुगतान करता है, तो उसे ब्याज में 4% की विशेष छूट भी मिलेगी। यह समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करता है।
• सब्सिडी का लाभ : सरकार 50,000 रुपये तक की लोन राशि पर परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 10,000 रुपये) तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। यह सब्सिडी लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करती है। यह लोन और सब्सिडी पैकेज अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कम पूंजी के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
पात्रता के मानदंड
इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। आवेदक को इन मानदंडों को पूरा करना होगा।
• निवासी : आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• जाति : आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
• आयु : आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• पारिवारिक आय : परिवार पहचान पत्र के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे।
• डिफॉल्टर नहीं होना : आवेदक किसी भी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ये शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि योजना का लाभ सही और पात्र लोगों को मिले, जिससे इसका उद्देश्य पूरा हो सके।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
लोन के लिए आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनकी सूची नीचे दी गई है।
• पहचान और निवास प्रमाण पत्र : आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र।
• बैंक और आय प्रमाण पत्र : बैंक पासबुक, पहचान पत्र।
• शैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्र : जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
• फोटो : दो पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन के तरीके
1. ऑफलाइन आवेदन : आप अपने जिले के जिला अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन : आप निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि
सरकार ने योजना के लिए समय सीमा तय की है। इच्छुक व पात्र व्यक्ति 4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यह योजना न केवल अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वरोजगार का एक अवसर है, बल्कि यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कम ब्याज दर, सब्सिडी और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ, यह योजना उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
