नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी को सजा: अदालत ने 5 साल कैद व 5 हजार लगाया जुर्माना, 12 वर्ष का है पीड़ित  

Punishment for the person found guilty of committing indecent acts with a child.
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बच्चे से अश्लील हरकत करने के दोषी को सजा।  
रेवाड़ी में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अदालत ने दोषी को 5 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

रेवाड़ी: थाना सदर पुलिस द्वारा की गई उत्कृष्ट पैरवी के चलते 12 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट लोकेश गुप्ता ने आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी निवासी गांव भेटा बुदरू जिला बरेली यूपी को दोषी करार दिया। अदालत (Court) ने दोषी को पांच साल कैद व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दुकान पर बच्चे के साथ की अश्लील हरकत

सदर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त 2022 को उसने कबाड़ी का काम करने वाले उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के गांव भेटा बदरू निवासी हब्बी उर्फ हैप्पी को अपनी एक पुरानी बाइक बेची थी। बाइक स्टार्ट होने और चलने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने अपने 12 साल के बेटे को बाइक को धक्का लगाने के लिए हैप्पी के साथ भेज दिया। दुकान पर पहुंचने के बाद आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। बच्चे ने वापस आकर परिवार को इस बारे में बताया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया।

अश्लील हरकत करने के मामले में हुई सजा

बच्चे के पिता की शिकायत पर सदर थाना पुलिस (Sadar Police Station) ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी हब्बी उर्फ हैप्पी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 5 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी होगी।

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