दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद: 2 साल पहले नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार, 65 हजार लगाया जुर्माना 

Photo of District Judicial Complex.
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जिला न्यायिक परिसर का फोटो। 
रेवाड़ी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

रेवाड़ी: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने लगभग सवा 2 साल पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए 20 साल कठोकर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घर में घुसकर किया दुष्कर्म

बवाल थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 26 अप्रैल 2022 को उसकी 13 साल की बेटी घर पर अकेली थी। वहीं पड़ोस में किराए पर रहने वाला उत्तर प्रदेश के हाथरस के गांव बरमाई सिकंदरा राउ निवासी बंटू कुमार उर्फ राजू उसके घर में घुस गया और नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बावल में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने आरोपी बंटू कुमार उर्फ राजू दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पुलिस ने कोर्ट में की दमदार पैरवी

बावल थाना पुलिस की ओर से कोर्ट में दमदार तरीके से केस की पैरवी की गई। पुलिस ने मामले से जुड़े ठोस साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करते हुए तकनीकी जांच पर आधारित सबूत भी कोर्ट में पेश किए, जिस कारण आरोपी को दोषी करार दिया गया। एसपी गौरव राजपुरोहित ने बावल थाना पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे थानों के जांच अधिकारियों को भी महिला अपराधों पर कोर्ट में मजबूत तरीके से पैरवी करनी चाहिए, ताकि दोषी को सजा दिलाई जा सके।

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