MLA के आने पर नहीं छोड़ी सीट: हरियाणा सरकार ने डॉक्टर को थमाया नोटिस; अब हाईकोर्ट ने फटकारा

Punjab Haryana High Court
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। 

कोविड-19 के दौरान डॉक्टर मनोज इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। इस दौरान एक विधायक आए, लेकिन वो सीट से खड़े नहीं हुए। इस पर विधायक ने सरकार को शिकायत भेज दी, जिसके बाद कार्रवाई हो गई। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवेदनशील बताया है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक डॉक्टर पर हरियाणा सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर चिंता और नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य का व्यवहार बेहद असंवेदनशील और परेशान करने वाला है। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता डॉक्टर की ओर से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम करने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही, हरियाणा सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विधायक के सम्मान में नहीं उठे तो हुई कार्रवाई

कोविड-19 के दौरान डॉक्टर मनोज इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। वे मरीजों की जांच कर रहे थे। इस दौरान विधायक वहां पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखकर सीट से नहीं उठे। इस पर विधायक भड़क गए और सरकार से शिकायत कर दी। राज्य सरकार ने इसे विधायक का अपमान माना और नोटिस थमा दिया। डॉक्टर ने जब मेडिकल पीजी की पढ़ाई के लिए एनओसी मांगी तो इनकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर हैरानी जताते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।

हाईकोर्ट ने की ये टिप्पणी

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा व जस्टिस रोहित कपूर की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता डॉक्टर के खिलाफ राज्य सरकार के कार्रवाई असंवेदनशील और मनमाना कदम है। चिकित्सक कोविड 19 की महामारी के दौरान इमरजेंसी सेवा करने वाले चिकित्सक को सिर्फ इसलिए अनुशासनहीनता के आरोपमें नोटिस जारी कर दिया क्योंकि एलएलए के आने पर उठे नहीं थे।

याचिकाकर्ता ने बताया था कि वे एमएलए को पहचानते नहीं थे और उनका अपमान करने का इरादा नहीं था। इसके लिए माफी भी मांगी, फिर भी जिस तरह से चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की गई, वह राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। बेंच ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही, राज्य सरकार पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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