Sarpanch Dispute: पानीपत सरपंच चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई EVM, वोटों की गिनती के बाद पलटा नतीजा

बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए सख्त निर्देश; जानें क्या कहा
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बिहार वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए सख्त निर्देश; जानें क्या कहा 

Panipat Sarpanch Dispute: 2022 में हुए पानीपत के सरपंच चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वोटों की गिनती करवाई, जिसमें नतीजा हारे हुए प्रत्याशी मोहित कुमार के हक में फैसला आया। यहां पढ़ें पूरा मामला...

Panipat Sarpanch Dispute: देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पानीपत सरपंच चुनाव विवाद मामले को लेकर खुद अपने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVMs) मंगवाई और बुआना लाखू ग्राम पंचायत के 2022 में हुए सरपंच चुनाव के वोटों की गिनती फिर से करवाई। मतगणना के बाद पूरा मामला पलट गया और तीन साल पहले पराजित घोषित हुए मोहित कुमार को निर्वाचित सरपंच घोषित कर दिया गया।

आपको बता दें कि सरपंच चुनाव को लेकर 2 नवंबर 2022 को परिणाम घोषित किए गए थे। उस दौरान कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया था। मोहित कुमार ने इन परिणामों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सह इलेक्शन ट्रिब्यूनल पानीपत में याचिका दायर कर दी थी।

हाईकोर्ट ने रद्द किया फैसला
याचिका दायर होने के बाद 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की फिर से वोटों की गिनती के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश को 1 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। आदेश रद्द हो जाने के बाद मोहित कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद 31 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सभी बूथों की मतगणना का आदेश दिया।

आदेश में क्या कहा था?
सर्वोच्च अदालत के आदेश में कहा गया, 'डिप्टी कमिश्नर और पानीपत के जिला निर्वाचन अधिकारी सभी EVM को 6 अगस्त सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में लाएं और अदालत के रजिस्ट्रार द्वारा पुनर्गणना की जाए।' आदेश में यह भी कहा गया था कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है। इस दौरान दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

मतगणना की हुई वीडियोग्राफी
सरपंच विवाद को लेकर बीते 6 अगस्त को वोटों की फिर से गिनती हुई। जिसमें कुल 3,767 वोट गिने गए। मोहित कुमार को 1051 वोट और कुलदीप सिंह को 1000 वोट मिले। शेष वोट दूसरे उम्मीदवारों के हक में आए। वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट की OSD (रजिस्ट्रार) कावेरी ने की और रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के साइन भी करवाए गए। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए कहा, 'OSD की रिपोर्ट पर संदेह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और प्रतिनिधियों के साइन से यह साबित होता है।'

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दिया आदेश

सु्प्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 2 दिनों में मोहित कुमार को निर्वाचित घोषित करने की अधिसूचना जारी करें। मोहित कुमार को तुरंत पद और कार्यभार संभालने की अनुमति दी गई। कोर्ट का कहना है कि इसके अलावा कोई और भी विवाद है, तो इसे चुनाव ट्रिब्यूनल के सामने उठा सकते हैं।

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