Settlement Scheme: हरियाणा की बिजली व्यवस्था संकट में, 22 लाख डिफॉल्टरों पर 7000 करोड़ से ज्यादा का बकाया

Electricity dues
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हरियाणा की बिजली। 

बिजली उपभोक्ताओं पर बकाये में सबसे अधिक राशि ग्रामीण उपभोक्ताओं की है। स्कीम में उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर लगे सरचार्ज में 100% तक की छूट मिल रही है।

हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियां, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। जून 2025 तक उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों का बकाया 7,695.62 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुका है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा दिखाता है कि 22 लाख से अधिक उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाए हैं और डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गए हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का है, लेकिन सरकारी विभाग भी इस सूची में पीछे नहीं हैं।

गंभीर समस्या बनी बकाया बिल

• ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं पर सबसे ज़्यादा बकाया है, जो कि ₹4,400 करोड़ से अधिक है। यह राशि कुल बकाये का एक बड़ा हिस्सा है।

• शहरी और व्यावसायिक उपभोक्ता : शहरी घरेलू उपभोक्ताओं पर ₹834 करोड़ और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर ₹770 करोड़ का बकाया है।

• औद्योगिक और कृषि क्षेत्र : औद्योगिक इकाइयों पर ₹1,063 करोड़ और कृषि क्षेत्र के किसानों पर ₹194 करोड़ का बकाया है।

• सरकारी विभाग : सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद सरकारी विभागों पर ही ₹389 करोड़ का बकाया है। जब सरकारी तंत्र ही बिल का भुगतान नहीं कर रहा, तो निजी उपभोक्ताओं से पूरी वसूली की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

यह स्थिति बिजली निगमों के लिए दोहरी चुनौती पेश करती है। एक तरफ, वे उपभोक्ताओं से बकाया वसूल नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ, उन्हें नियमित परिचालन और रखरखाव के लिए पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

बकाया नहीं चुकाने का अंजाम

• जुर्माना और ब्याज: समय पर बिल न भरने पर जुर्माना और ब्याज लगता है, जिससे आपकी बकाया राशि लगातार बढ़ती जाती है।

• कनेक्शन कटना: बिल का भुगतान न करने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन दोबारा लगवाने के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

• कानूनी कार्रवाई: बकाया बहुत ज़्यादा होने पर बिजली निगम कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, जिससे उपभोक्ता को और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार लाई राहत योजना

इस गंभीर समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बकाएदारों को बकाया चुकाने का एक आसान और आकर्षक मौका देना है। इस स्कीम के तहत, बकाएदारों को कई तरह की छूट मिल रही हैं:

• सरचार्ज में 100% की छूट : घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल पर लगे सरचार्ज में पूरी 100% छूट मिलेगी।

• किस्तों की सुविधा : उपभोक्ता किस्तों में भी अपना बकाया चुका सकते हैं, और इस सुविधा के साथ भी उन्हें 100% सरचार्ज माफी मिलेगी।

• औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी राहत: घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, इंडस्ट्री और दूसरे उपभोक्ताओं को भी उनके पेंडिंग बिल पर 50% सरचार्ज माफी की सुविधा मिलेगी।

6 महीने के लिए स्कीम लागू

यह स्कीम 6 महीने के लिए लागू की गई है, जिसमें से अब सिर्फ दो महीने बचे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बकाएदारों से अपील की है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और अपना बकाया चुकाकर इस योजना का लाभ लें। अगर इस स्कीम को अच्छा प्रतिसाद मिलता है, तो इसकी अवधि को बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। यह योजना बिजली निगमों को वित्तीय संकट से बाहर निकालने और उपभोक्ताओं को पुराने बिलों के बोझ से मुक्ति दिलाने का एक सुनहरा मौका है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सरकार को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।


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