हरियाणा के पेंशनभोगियों को मिला बड़ा तोहफा: नोशनल इंक्रीमेंट से बढ़ेगी पेंशन, जानें किन्हें मिलेगा अधिक लाभ

हरियाणा के पेंशनभोगियों को मिला बड़ा तोहफा।
हरियाणा सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन कर्मचारियों को भी पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जो 30 जून या 31 दिसंबर को अपनी सेवा से रिटायर हुए हैं। यह निर्णय उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, जो केवल एक दिन की वजह से इंक्रीमेंट का लाभ पाने से वंचित रह गए थे।
नोशनल इंक्रीमेंट से कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा
नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है "काल्पनिक वेतन वृद्धि"। यह एक तरह की वेतन वृद्धि होती है, जो कर्मचारी की पेंशन की गणना के लिए तो जोड़ी जाती है, लेकिन उसका भुगतान किसी और लाभ, जैसे कि ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट में नहीं मिलता है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए है, ताकि उन कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके जिन्होंने साल भर ईमानदारी से काम किया।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी, 2025 के आदेश के बाद लिया गया है। यह आदेश उन कर्मचारियों के पक्ष में आया था, जिन्हें 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने के कारण इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था, जबकि उन्होंने पूरे साल काम किया होता था।
ये कर्मचारी उठा सकेंगे फायदा
यह लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने अपने सेवाकाल में संतोषजनक प्रदर्शन और अच्छा आचरण बनाए रखा हो और जिन्होंने एक साल की अनिवार्य सेवा पूरी की हो। यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 30 जून 2006 से 30 जून 2015 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। इस नोशनल इंक्रीमेंट के बाद बढ़ी हुई पेंशन मई 2023 से दी जाएगी। हालांकि, यह भी साफ कर दिया गया है कि 30 अप्रैल 2023 से पहले का कोई भी एरियर या बकाया नहीं मिलेगा।
जो कर्मचारी इस मामले को लेकर कोर्ट गए थे और उनके पक्ष में फैसला आया था, उन्हें कोर्ट के निर्णय के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। हालांकि, जिन मामलों में अपील अभी भी कोर्ट में लंबित है, उनका अंतिम लाभ कोर्ट के निर्णय पर ही निर्भर करेगा।
मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिन्होंने छह महीने या उससे ज्यादा, लेकिन एक साल से कम की सेवा पूरी करने के बाद 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। फिलहाल, यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अंतिम फैसला आना बाकी है।
यह भी बताया गया है कि इस फैसले से जुड़े अतिरिक्त भुगतान, जो पहले अवमानना कार्यवाही के तहत किए गए थे, वे अंतिम न्यायिक निर्णय के बाद वापस नहीं लिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
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