हरियाणा की नई पानी-सीवर पॉलिसी लागू: 1500 एडवांस दें या 15 साल तक 10 रुपये अतिरिक्त, जानिए दोनों विकल्प

New water and sewer policy
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हरियाणा सरकार की नई पानी और सीवर पॉलिसी। 

यदि उपभोक्ता के पास पानी का मीटर लगा है, तो उससे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, और कनेक्शन की लागत विभाग वहन करेगा। सरकार ने मीटर लगवाने को बढ़ावा देने के लिए पांच साल के लिए रोड कट शुल्क भी माफ कर दिया है।

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों और इनमें शामिल हुए गांवों के निवासियों के लिए पानी और सीवरेज कनेक्शन लेने और उन्हें नियमित कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण नई नीति लागू की है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) द्वारा अधिसूचित इस नीति से लाखों निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

नई नीति का मुख्य उद्देश्य

शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULB) के सचिव विकास गुप्ता द्वारा अधिसूचित इस नई पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और जो कनेक्शन पहले से मौजूद हैं, उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह नीति उन गांवों पर भी लागू होगी जिन्हें हाल ही में नगरपालिका की सीमाओं में शामिल किया गया है।

इस पहल से न केवल अवैध कनेक्शनों की समस्या पर लगाम लगेगी, बल्कि सरकार सभी नागरिकों तक स्वच्छ पेयजल और प्रभावी सीवरेज निपटान की सुविधा सुनिश्चित कर पाएगी।

उपभोक्ताओं के पास दो विकल्प

नई पॉलिसी के तहत, निवासियों को पानी और सीवरेज कनेक्शन प्राप्त करने या उन्हें नियमित करने के लिए दो मुख्य विकल्प दिए गए हैं, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कर सकें।

पहला विकल्प : एडवांस भुगतान की सुविधा। इस विकल्प में उपभोक्ता को वर्तमान पानी शुल्क (Water Charge) और अपशिष्ट जल निपटान शुल्क (Water Waste Disposal Charge) के अतिरिक्त एक निश्चित एडवांस भुगतान करना होगा।

• पानी कनेक्शन चार्ज: ₹1,000/-

• सीवर कनेक्शन चार्ज: ₹500/-

• कुल एडवांस राशि: ₹1,500/-

इस विकल्प को चुनने पर, पानी-सीवर कनेक्शन और पानी के मीटर लगाने में लगने वाली सामग्री और श्रम की लागत का वहन उपभोक्ता को स्वयं करना होगा।

दूसरा विकल्प: मासिक शुल्क में वृद्धि

जो उपभोक्ता एकमुश्त एडवांस भुगतान नहीं करना चाहते, उनके लिए यह विकल्प अधिक सुविधाजनक है।

• 15 वर्षों तक अतिरिक्त मासिक शुल्क : पानी और सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले, उपभोक्ता को अगले 15 सालों तक अपने मासिक बिल में मात्र ₹10/- अतिरिक्त देने होंगे।

• जल मीटर शुल्क : यदि विभाग द्वारा उपभोक्ता को जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो इसके बदले उपभोक्ता को छह सालों तक ₹25/- प्रति माह का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें नियमित वाटर और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज का भुगतान भी करना होगा।

मीटर लगे होने पर शुल्क में छूट

यह नई पॉलिसी उन उपभोक्ताओं को विशेष राहत देती है जिनके परिसर में पहले से ही पानी का मीटर लगा हुआ है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि मीटर लगे होने की स्थिति में उपभोक्ता से कोई भी वाटर या वाटर वेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, वाटर-सीवरेज कनेक्शन और जल मीटर के लिए लगने वाली सामग्री और श्रम की लागत भी सेवा प्रदाता प्राधिकरण (विभाग) द्वारा वहन की जाएगी। यह प्रावधान उन नागरिकों को प्रोत्साहित करेगा जो पानी के उचित उपयोग के लिए पहले ही मीटर लगवा चुके हैं।

रोड कट शुल्क माफ और शर्त

सरकार ने इस पॉलिसी के तहत एक और बड़ी घोषणा की है। सरकार ने पांच साल के लिए रोड कट शुल्क (Road Cut Fee) को माफ करने का फैसला किया है। यह वह शुल्क होता है जो कनेक्शन के लिए सड़क को खोदने पर लगता है।

हालांकि, यह छूट एक शर्त के साथ है। अगर उपभोक्ता अपने पानी के कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे यह रोड कट शुल्क वहन करना होगा। यह कदम पानी की बर्बादी रोकने और हर घर में मीटर लगवाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हरियाणा सरकार की यह नई नीति न केवल कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि शहरीकरण में शामिल हुए गांवों के निवासियों को भी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।


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