हरियाणा की 'लाडो लक्ष्मी योजना': शुभारंभ से पहले कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, छुट्टी के दिन भी बनेंगे पात्र लोगों के दस्तावेज

Ladli Laxmi Yojana
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हरियाणा की 'लाडो लक्ष्मी योजना' को लागू करने की तैयारी तेज। 

योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क होगा।

हरियाणा सरकार ने 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के सफल लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर ली है। यह योजना 25 सितंबर को पंचकूला में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम में लॉन्च की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें योजना का आधिकारिक ऐप लॉन्च करेंगे। इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID), समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इन विभागों के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को भी काम करेंगे ताकि योजना की तैयारी पूरी की जा सके।

निवास प्रमाण पत्र और योजना की तैयारी

योजना की लॉन्चिंग के लिए केवल दो विभागों के कर्मचारी ही नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी खास निर्देश दिए गए हैं। उन्हें आदेश दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र (domicile) के लिए आने वाले सभी ऑनलाइन आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए। यह काम 24 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसमें छुट्टियों के दिन भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि योजना के लिए आवेदन करने वाले पात्र लोगों को कोई परेशानी न हो और वे समय पर अपने दस्तावेज तैयार कर सकें।

इस योजना की तैयारियों की समीक्षा के लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) और सुधीर राजपाल (स्वास्थ्य) लगातार जिला अधिकारियों (DC) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी जिलों में योजना को लेकर कोई ढिलाई न हो और लॉन्चिंग के समय सब कुछ सही से काम करे।

पात्रता की शर्तें

'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' का मुख्य उद्देश्य पात्र महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,100 की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सिस्टम के जरिए भेजी जाएगी।

इस योजना के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

• महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए।

• महिला की सत्यापित पारिवारिक आय ₹1 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

• महिला या उसका पति (यदि वह हरियाणा में विवाहित है) पिछले 15 वर्षों से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क

योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए मैदान में उतर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस पंजीकरण के लिए पैसे की मांग करता है, तो महिला इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज करा सकती है। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि कोई भी दलाल इस योजना का दुरुपयोग न कर सके और पात्र महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिले।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की इस पहल से यह साफ है कि वह 'लाडो लक्ष्मी योजना' को एक बड़ी सफलता बनाना चाहती है ताकि प्रदेश की अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

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