हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी: 30 नवंबर तक करें बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, ये हैं नए नियम और शर्तें

Haryana Unemployment Allowance
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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन शुरू। 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना, परिवार पहचान पत्र रखना, और रोजगार कार्यालय में पंजीकरण तीन वर्ष पुराना होना अनिवार्य है।

हरियाणा के उन शिक्षित युवाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, जो वर्तमान में रोजगार की तलाश में हैं। हरियाणा सरकार का रोजगार निदेशालय बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जाती है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और पात्र हैं तो आपके पास 30 नवंबर 2025 तक इस योजना का लाभ उठाने का मौका है।

1 नवंबर से आवेदन शुरू

फरीदाबाद मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। इच्छुक और पात्र आवेदक दिनांक 1 से 30 नवंबर 2025 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrex.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप समय सीमा से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लें।

इन शर्तों को पूरा करना होगा अनिवार्य

बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

1. निवास और दस्तावेजीकरण

• आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

• उसके पास संबंधित जिले का रिहायशी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

• परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल है।

2. पंजीकरण और शैक्षणिक योग्यता

• निर्धारित आवेदन तिथि (1 नवंबर 2025) तक आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण 3 वर्ष पुराना होना आवश्यक है।

• यदि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपडेट किया है, तो उस अपडेटेड योग्यता की तिथि से भी 3 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है।

• आवेदक का शैक्षणिक स्तर न्यूनतम 12वीं पास या 10वीं के बाद दो वर्षीय कोर्स/स्नातक (Graduation)/स्नातकोत्तर (Post Graduation) होना चाहिए।

आय और संपत्ति से जुड़े प्रमुख नियम

यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है, इसलिए आय और संपत्ति से जुड़े नियम सख्त हैं।

1. वार्षिक पारिवारिक आय : आवेदक के परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. संपत्ति का मूल्य : आवेदक के नाम पर आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति का कुल मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

3. कृषि भूमि की सीमा : आवेदक के पास कृषि भूमि 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इन विशेष बातों का रखें ध्यान

आवेदन करते समय कुछ विशिष्ट नियमों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, खासकर महिला आवेदकों के लिए।

• शैक्षणिक संलग्नता : वर्तमान में आवेदक किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, या अप्रेंटिसशिप में संलग्न नहीं होना चाहिए।

• विवाहित महिला अभ्यर्थी : विवाहित महिला आवेदकों के मामले में, उनकी आय और पारिवारिक विवरण उनके ससुराल पक्ष से मान्य होंगे। पैतृक परिवार के विवरण को इस योजना के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें

मंडल रोजगार अधिकारी योगेश कुमार ने सभी योग्य युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न कर जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। इस योजना से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए लाभार्थी मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद से दूरभाष नंबर 0129-2299958 पर संपर्क कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना हरियाणा के युवाओं को उस कठिन दौर में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जब वे अपने भविष्य के लिए रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं। सही पात्रता और समय पर आवेदन सुनिश्चित करके आप इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं।


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